नौ को तीन-तीन वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा
Updated at : 24 Dec 2019 8:11 AM (IST)
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सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत द्वारा धारा 307 के तहत 09 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने इसी मामले में धारा […]
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सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत द्वारा धारा 307 के तहत 09 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास एवं 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने इसी मामले में धारा 148 के अंतर्गत सभी अभियुक्तों को एक-एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा भी दी है.
दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. जिला अभियोजन कोषांग द्वारा दी गयी जानकारी मुताबिक वीरपुर थाना कांड संख्या 49/98 एवं न्यायालय वाद संख्या एसटी 147/02 की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सजा की घोषणा की है. इसमें शमशेर, मो रहीमउद्दीन, मो बदरुद्दीन, मो इब्राहिम, मो कमरूद्दीन, मो मुस्तकीम, मो अमरूद्दीन, मो जुलेमान एवं मो उमर शामिल हैं. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी कपिलेश्वर मंडल ने भाग लिया.
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