चुनाव कार्य में सत्य निष्ठा से काम करने वाले होंगे प्रशंसित, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई
Updated at : 18 Apr 2019 5:56 AM (IST)
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सुपौल : सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा. मतदान की अवधि सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक निर्धारित की गयी है. जिला प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कराने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है. वहीं इस बाबत संयुक्त आदेश भी जारी किया है. जिसमें शांति व्यवस्था […]
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सुपौल : सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा. मतदान की अवधि सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक निर्धारित की गयी है. जिला प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कराने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है. वहीं इस बाबत संयुक्त आदेश भी जारी किया है.
जिसमें शांति व्यवस्था के संधारण के लिये प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल व कर्मचारियों का प्रमुख दायित्व होगा कि मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. सत्य निष्ठा एवं निष्पक्षता के साथ काम करने वाले कर्मियों को प्रशासन द्वारा प्रशंसित किया जायेगा.
वहीं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त जोनल, सब सुपर जोनल, सुपर जोनल, विधि-व्यवस्था के वरीय पदाधिकारी के साथ 20 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ब्रीफिंग कार्यक्रम निर्धारित किया गया है.
22 अप्रैल को बूथों के लिए प्रस्थान करेंगे दंडाधिकारी, 489 गश्ती दलों की हुई प्रतिनियुक्ति
स्वच्छ, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में चुनाव संचालन के लिये कुल 489 गश्ती दल सह इवीएम संग्रह दंडाधिकारी, 12 सब सुपर जोनल, 04 सुपर जोनल तथा 130 सेक्टर दंडाधिकारी की नियुक्ति की गयी है.
इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर चेक प्वाइंट्स एवं सीमा क्षेत्र में बॉर्डर सील करने के लिये पदाधिकारी व पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया है. चुनाव के दौरान नदी में नाव से गश्ती की भी व्यवस्था की गयी है.
हर दो घंटे पर मतदान के प्रतिशत की देंगे जानकारी
सभी गश्ती दल दंडाधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्र के संबंध में प्रत्येक दो घंटा पर दूरभाष, बेतार व मोबाइल से जिला नियंत्रण कक्ष व निर्वाची पदाधिकारी को मतदान का प्रतिशत विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे. वाहनों के परिचालन, शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन करने, मद्य निषेध संबंधी आदेश एवं नाव परिचालन पर रोक से संबंधित आदेश का करायी से अनुपालन किया जायेगा.
45 मिनट के अंदर दूर होगी इवीएम की गड़बड़ी
चुनाव के दौरान किसी भी मतदान केंद्र पर इवीएम की गड़बड़ी होने पर 45 मिनट के अंदर उसे ठीक करा कर मतदान प्रारंभ कर दिया जायेगा. मतदान के दिन बज्र गृह में इवीएम जमा हो जाने तक सभी वायरलेस सेट खुला रहेगा. सभी वरीय पदाधिकारी पुलिस थानों के संपर्क में रहेंगे. कोई प्रत्याशी, मतदाता या एजेंट सुरक्षा गार्ड लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे. प्रत्याशी का कैंप मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर होगा.
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