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बिहार: गाड़ियों पर नहीं चलेगी स्टाइलिश नंबर प्लेट, HSRP हुआ अनिवार्य, शिकायत के लिए WhatsApp नंबर जारी

परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को विभाग में निरीक्षण के बाद कई निर्देश दिए. जिसके बाद अब गाड़ियों में HSRP नंबर प्लेट अनिवार्य हो गया है.

गाड़ियों पर एचएसआरपी (HSRP) नंबर प्लेट नहीं रहने और डिजाइनर, स्टाइलिश नंबर प्लेट लगी होने पर सख्ती से बिहार भर में कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा. नबंर प्लेट पर नंबर के साथ छेड़छाड़ कर 8055 को बदल कर बॉस और 4141 को बदल कर पापा इत्यादि स्टाइलिश तरीके से लिखाने और पकड़े जाने पर वाहन चालकों से पहले जुर्माना वसूला जाएगा.

वहीं, दोबारा पकड़े गये तो वाहन की जब्ती की जायेगी तथा तीसरी बार रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही पहली बार पकड़े जाने के बाद ही HSRP नंबर लगाना भी अनिवार्य होगा. इस संबंध में परिवहन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया है. वहीं, विभाग ने भी शुक्रवार को सभी डीएम-एसपी और परिवहन अधिकारी को दिशा-निर्देश भेज दिया है.

नंबर से छेड़छाड़ मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि दोपहिया व चारपहिया वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर 8055 को बदल कर बॉस और 4141 को बदल कर पापा लिखते हैं. ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है.

इसका उल्लंघन किए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध स्टाइलिश तरीके से नंबर लगी हो तो आम लोग भी विभाग के कंट्रोल रूम नंबर- 91539 71897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिये शिकायत कर सकते हैं. शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जायेगी.

सभी वाहनों में HSRP अनिवार्य

परिवहन सचिव ने बताया कि सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है. वाहनों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है. नंबर प्लेट केवल निर्धारित फॉरमेट में होगी. इसका उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जायेगी.

वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है.

Hsrp Number Plate
Hsrp number plate

HSRP लगवाने के लिए कहां करें संपर्क

नए वाहनों में डीलर प्वाइंट से ही एचएसआरपी लगे आते हैं. पुराने वाहनों, जिसमें एचएसआरपी नहीं है वह संबंधित डीलर से संपर्क कर लगवा सकते हैं.

Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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