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कोर्ट ने उत्पाद थानाध्यक्ष का वेतन रोका

Updated at : 12 Nov 2025 9:48 PM (IST)
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कोर्ट ने उत्पाद थानाध्यक्ष का वेतन रोका

अपर जिला न्यायधीश सह विशेष अदालत उत्पाद राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवमानना से जुड़े विषय को लेकर उत्पाद थानाध्यक्ष का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया है. अदालत ने उत्पाद थानाध्यक्ष का वेतन रोके जाने संबंधी आदेश के प्रति उत्पाद अधीक्षक, जिलाधिकारी ,लेखा अधिकारी कोषागार एवं पटना के अधिकारियों को भी प्रेषित करने का आदेश पारित कर दिया है.

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सीवान. अपर जिला न्यायधीश सह विशेष अदालत उत्पाद राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने अवमानना से जुड़े विषय को लेकर उत्पाद थानाध्यक्ष का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया है. अदालत ने उत्पाद थानाध्यक्ष का वेतन रोके जाने संबंधी आदेश के प्रति उत्पाद अधीक्षक, जिलाधिकारी ,लेखा अधिकारी कोषागार एवं पटना के अधिकारियों को भी प्रेषित करने का आदेश पारित कर दिया है. बताया जा रहा है की उत्पाद से जुड़े मामले के आरोपित जुगल किशोर की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. इस मामले में न्यायालय ने समुचित रिपोर्ट तलब किया था और इसकी आदेश भी जारी किया गया. किंतु समय पर रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराने पर उत्पाद थाना अध्यक्ष को सदेह उपस्थित होकर कोर्ट में स्पष्टीकरण भी देने के लिए निर्देश दिया गया था. बावजूद इसके जब थाना अध्यक्ष उत्पाद ने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो बाध्य होकर न्यायालय ने कारण बताओं नोटिस भी निर्गत किया. इसके बाद भी जब उत्पाद थाना अध्यक्ष के कान पर जू नहीं रेंगी और निश्चित तिथि बुधवार को भी कोई रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं आया तो उभय पक्षों के बहस सुनने के पश्चात अदालत ने उत्पाद थाना अध्यक्ष का वेतन अभिलंब रोकने का आदेश पारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति प्रेसित करने का आदेश पारित कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPAK MISHRA

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