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आचार संहिता का होगा कड़ाई से पालन

Updated at : 10 Oct 2025 7:40 PM (IST)
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आचार संहिता का होगा कड़ाई से पालन

विधानसभा के पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो गई. इसके साथ ही जिला के सभी आठों विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा फार्म 1 में नोटिस प्रकाशित कर दिया. अधिसूचना जारी हाेने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने बताया कि 17 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे. वहीं 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संविक्षा की जाएगी.

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सीवान. विधानसभा के पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो गई. इसके साथ ही जिला के सभी आठों विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा फार्म 1 में नोटिस प्रकाशित कर दिया. अधिसूचना जारी हाेने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने बताया कि 17 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे. वहीं 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संविक्षा की जाएगी. 20 अक्टूबर की शाम तीन बजे तक अभ्यर्थिता वापसी की जा सकेगी. इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न का वितरण कर दिया जाएगा. छह नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगी. चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर सभी प्रकार की तैयारी की जा रही है. डीएम ने बताया कि पहले दिन एक भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया गया. वहीं पहले दिन शुक्रवार को महज सात संभावित प्रत्याशियों द्वारा अबतक नाजिर रसीद कटवाकर नामांकन पत्र की खरीदारी की गई है. उम्मीदवारों को नामांकन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2 ख दो प्रतियों में भरना होगा. इसके अलावा शपथ पत्र प्रारूप 26, निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र, नाजीर रसीद की मूल प्रति, एससी-एसटी के दावा के लिए जाति प्रमाण पत्र, निर्वाचन व्यय हेतु खोले गए बैंक पास बुक की छाया प्रति, तीन माह के अंदर का खीचा गया रंगीन फोटो, संपर्क विवरणी, मुद्रण हेतु नाम का नमूना, यदि पार्टी का अभ्यर्थी होने का दावा करते हैं तो प्रपत्र ””””ए”””” एवं ””””बी”””” की मूल प्रति, दल के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक और स्वतंत्र या पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक आदि का विवरण संलग्न करना होगा. डीएम ने बताया कि अभ्यर्थी भारत के किसी भी विधानसभा का मतदाता हो सकता है. परंतु प्रस्तावक को उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है. यदि अभ्यर्थी विधान सभा क्षेत्र के बाहर का है तो, संबंधित निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा. अभ्यर्थी ने यदि विगत 10 वर्षों में कभी सरकारी आवास का लाभ प्राप्त किया हो तो मकान किराया, बिजली बिल, टेलीफोन बिल एवं पानी के बिल का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा. अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक मामलों का ब्योरा विहित प्रपत्र सी 1 में एवं दलीय अभ्यर्थी द्वारा सी 2 में तैयार कर कम से कम तीन बार अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराना होगा. करना होगा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन : नाम निर्देशन के समय अभ्यर्थी द्वारा आदर्श आचार सहिंता का पालन अक्षरशः करना है. अभ्यर्थी की मात्र तीन गाड़ियां ही निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि तक जा सकेंगी. अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार व्यक्ति ही नाम निर्देशन कक्ष में जाएंगे तथा अन्य प्रस्तावक को आवश्यक पड़ने पर आरओ के निर्देश पर बुलाया जाएगा. कोई भी अभ्यर्थी जुलूस में झंडा, पताका, लाउडस्पीकर, अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर नहीं आएंगे विधानसभा वार सर्विलांस टीम व चेक पोस्ट सक्रिय : पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि नकद, शराब, मादक द्रव्य और हथियार और बदमाशों के परिगमन को रोकने के लिए विधानसभावार 32 एफएसटी व 32 एसएसटी को सक्रिय कर दिया गया है. जिनके द्वारा गहन जांच अभियान चला कर जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बदमाश प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. जिसमें गिरफ्तारी, बांडडाउन, सीसीए आदि शामिल हैं. मतदाताओं के मनोबल वृद्धि के लिए अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन कराया जा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPAK MISHRA

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