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शराब तस्करों को छह वर्ष का सश्रम कारावास

अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत में शराब की तस्करी से जुड़े तीन नामजद अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के अंतर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को छह-छह वर्ष सश्रम कारावास दी है एवं प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा निर्धारित की है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को छह- छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

सीवान, अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत में शराब की तस्करी से जुड़े तीन नामजद अभियुक्तों को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 ए के अंतर्गत दोषी पाते हुए प्रत्येक को छह-छह वर्ष सश्रम कारावास दी है एवं प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा निर्धारित की है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को छह- छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. बताया जाता है कि 23 दिसंबर 2022 को गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने नयी किला निवासी मोहम्मद जफर एवं सोनू मियां के साथ निराला नगर निवासी सुधीर प्रसाद को करीब 60 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में सुनवाई हुई और सबूत पेश किया गया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने अदालत में मंगलवार को बहस करते हुए स्पष्ट किया कि बिहार में शराबबंदी है और सरकार इसके लिए कठोर कदम उठा रही है. बावजूद इसके शराब माफिया लोगों के जीवन बर्बाद करने पर तुले हुए हैं. ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को कठोर से कठोरता सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में समाज में इसका सकारात्मक संदेश जा सके. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास पांडेय ने बहस करते हुए अदालत से अनुरोध किया कि वह उनकी उम्र और अपराध को देखते हुए कम से कम सजा दें ताकि उन्हें फिर से ऐसे गुनाह करने की हिम्मत नहीं हो सके. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने उपरोक्त सजा दी है.

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