सीवान उपभोक्ता आयोग की बड़ी कार्रवाई, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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जिला उपभोक्ता फोरम

सीवान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता (शहरी) के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह कार्रवाई स्मार्ट मीटर से प्रतिदिन 82 रुपये की कथित अवैध कटौती को लेकर उपभोक्ता की शिकायत पर की गई है. आदेशों का लगातार उल्लंघन करने पर आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है.

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सीवान: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीवान ने अपने आदेश की लगातार अवहेलना किए जाने के मामले में विद्युत विभाग के सहायक विद्युत अभियंता (शहरी) के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. आयोग ने गैर जमानती गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करते हुए इसे तामील कराने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) सीवान को भेजने का निर्देश दिया है. इसकी एक प्रति डीआईजी सारण प्रक्षेत्र को भी भेजी गई है.

स्मार्ट मीटर से 82 रुपये प्रतिदिन कटौती का था मामला

यह मामला शहर के शेख मोहल्ला निवासी हाजी अहमद आजाद की ओर से दायर उपभोक्ता वाद से जुड़ा है. उन्होंने विद्युत विभाग पर त्रुटिपूर्ण सेवा देने और स्मार्ट मीटर के माध्यम से प्रतिदिन 82 रुपये की कथित अवैध कटौती करने का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी.

मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद और सदस्य मनमोहन कुमार की पीठ ने की. उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आयोग ने विद्युत विभाग को सेवा में दोषी माना.

प्रतिदिन कटे 82 रुपये लौटाने का दिया था आदेश

आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि विद्युत विभाग वादी से किसी भी प्रकार की बकाया राशि या विलंब अधिभार वसूलने का अधिकारी नहीं है. साथ ही स्मार्ट मीटर से प्रतिदिन 82 रुपये की कटौती को भी अवैध माना गया.

आयोग ने विभाग को निर्देश दिया था कि प्रतिदिन कटे 82 रुपये की राशि उपभोक्ता को वापस की जाए या उसे स्मार्ट मीटर के उपभोग शुल्क में समायोजित किया जाए. इसके अलावा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना तथा मुकदमा खर्च के रूप में 5 हजार रुपये का भुगतान 30 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया गया था.

नोटिस के बाद भी आयोग में उपस्थित नहीं हुए अभियंता

आदेश का पालन नहीं होने पर उपभोक्ता ने इजराय (निष्पादन) वाद दायर किया. इसके बाद सहायक विद्युत अभियंता (शहरी) को नोटिस और कारण-पृच्छा जारी की गई, लेकिन वे आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए.

आयोग ने पहले उनके खिलाफ जमानती गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं दर्ज कराई गई.

31 जुलाई को जारी हुआ गैर जमानती गिरफ्तारी अधिपत्र

आयोग ने अंततः 31 जुलाई 2026 को सहायक विद्युत अभियंता (शहरी) के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी अधिपत्र जारी कर दिया. आयोग ने एसपी सीवान को वारंट की तामील कराने का निर्देश दिया है. साथ ही कार्रवाई की जानकारी के लिए इसकी प्रतिलिपि डीआईजी सारण प्रक्षेत्र को भी भेजी गई है.

अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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मनीष गिरि

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