ePaper

नाबालिग के अपहरण मामले में तीन साल बाद हुई रिहाई

Updated at : 18 Oct 2025 9:48 PM (IST)
विज्ञापन
नाबालिग के अपहरण मामले में तीन साल बाद हुई रिहाई

भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2022 को हुई एक नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना में कोर्ट ने फैसला सुना दिया. इस मामले में अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए, 376, और 363 के तहत आरोप लगाये गये थे. एडीजे-6 पास्को कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 366ए और 376 के तहत निर्दोष पाया, लेकिन धारा 363 (अपहरण) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और अभियुक्त के कारावास को देखते हुए उसे रिहा किया गया.

विज्ञापन

सीवान. भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में 24 मार्च 2022 को हुई एक नाबालिग लड़की के अपहरण की घटना में कोर्ट ने फैसला सुना दिया. इस मामले में अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366ए, 376, और 363 के तहत आरोप लगाये गये थे. एडीजे-6 पास्को कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 366ए और 376 के तहत निर्दोष पाया, लेकिन धारा 363 (अपहरण) के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई और अभियुक्त के कारावास को देखते हुए उसे रिहा किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी नरेश सिंह ने पैरवी की. जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह और मनोज सिंह ने दलीलें पेश की. अभियुक्त बादल कुमार भगवानपुर हाट का निवासी है. इस फैसले ने लगभग दो साल 10 महीने बाद अभियुक्त पक्ष को न्याय मिला है. उमेंद्र सिंह की हत्या मामले में सोनू सिंह ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण प्रतिनिधि दरौंदा. थाना क्षेत्र के भीखाबांध गांव में पार्टी करने के दौरान दोस्तों में बढी आपसी विवाद के दौरान उमेंद्र सिंह को गोली मार कर हत्या कर दिए जाने के मामले में एक आरोपित सोनू सिंह ने शनिवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया है. 26 सितंबर को पार्टी करने के दौरान विवाद हुआ था. जिसमें गोली मार कर घायल कर दिया गया था. जिस मामले में पिता रामपुकार सिंह के आवेदन पर पुलिस ने दो लोगों नितेश कुमार सिंह एवं सोनू कुमार सिंह पर केस दर्ज कराया था. थानाध्यक्ष विकाश कुमार सिंह ने बताया कि लगातार पुलिस दबिश के कारण सोनू सिंह शनिवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
DEEPAK MISHRA

लेखक के बारे में

By DEEPAK MISHRA

DEEPAK MISHRA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन