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वार्ड पार्षद के खिलाफ जांच का आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग ने महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या दो के पार्षद हरेन्द्र श्रीवास्तव पर नामांकन में साक्ष्य छुपाने के मामले को लेकर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता को जांच करने का आदेश दिया है.यह कार्रवाई वर्ष 2022 में चुनाव के समय वार्ड पार्षद पद के नामांकन के वक्त साक्ष्य छिपाने से जुड़ा है.

प्रतिनिधि,महाराजगंज. राज्य निर्वाचन आयोग ने महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या दो के पार्षद हरेन्द्र श्रीवास्तव पर नामांकन में साक्ष्य छुपाने के मामले को लेकर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता को जांच करने का आदेश दिया है.यह कार्रवाई वर्ष 2022 में चुनाव के समय वार्ड पार्षद पद के नामांकन के वक्त साक्ष्य छिपाने से जुड़ा है. हरेन्द्र श्रीवास्तव के द्वारा नामांकन के दौरान केस के संबंध में कई जानकारी नहीं दी गयी थी. इसे लेकर आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनयम- 2007 की धारा-18(1)(जी) के तहत कार्रवाई किया है.वार्ड पार्षद से जुड़े इस प्रकरण में वार्ड संख्या -2 के पूर्व वार्ड पार्षद व शहर के सिहौता हल्दीहटा निवासी अंकज कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष मामला दर्ज कराया है. इसी मामले को राज्य निर्वाचन आयोग ने आठ मई को राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है.राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी को मामले कि जांच कर अपने मंतव्य के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है,ताकि राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष इसकी सुनवाई कि जा सकें. इस आदेश के बाद नगर पंचायत क्षेत्र में राजनैतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गयी है. विदित हो कि दो माह पूर्व भी नगर पंचायत महाराजगंज के अध्यक्ष पर भी वार्ड संख्या -4 के वार्ड पार्षद के पति बलिराम प्रसाद बली जी के द्वारा भी राज्य निर्वाचन आयोग में तथ्य छिपाने का आरोप लगाया गया था.जिसकी सुनवाई राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहा है.तब तक यह दुसरा मामला सामने आने से एक बार भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गया है.

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