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पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

Updated at : 05 Apr 2025 9:46 PM (IST)
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पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

सिसवन थाने के पूर्व प्रभारी अरविंद कुमार के खिलाफ सिसवन थाने में हीं मुकदमा दर्ज किया गया है. वर्तमान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने अपने स्वलिखित बयान पर मुकदमा दर्ज किया है.

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सीवान. सिसवन थाने के पूर्व प्रभारी अरविंद कुमार के खिलाफ सिसवन थाने में हीं मुकदमा दर्ज किया गया है. वर्तमान थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने अपने स्वलिखित बयान पर मुकदमा दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार 2020 में सिसवन गांव के ऋतिक साह के परिवार के लोगों के साथ सिसवन गागांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट किया गया. इस घटना की शिकायत पीड़ित द्वारा 31 जुलाई 2020 को मानवाधिकार आयोग में किया गया था. जिसमें उस समय के तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई ना ही कोई संज्ञान लिया गया. अठारह माह बाद ऋतिक के पिता यशवंत साह के आवेदन के आधार पर कांड संख्या 315/21 दर्ज हुआ. आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब होने के कारण महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गये एवं आरोपी को सबूत के साथ छेड़छाड़ करने एवं भागने तक का पर्याप्त अवसर मिल गया. मामले में वर्तमान थानाध्यक्ष ने स्वलिखित बयान अंकित किया है कि तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष अरविन्द कुमार द्वारा कानून के तहत आधिकारिक कर्तव्य और आयोग के विभिन्न निर्देशों का पालन करने का गंभीर उल्लंघन का मामला बनता है. जिसके आलोक में मानवाधिकार आयोग द्वारा तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ है. वर्तमान थानाध्यक्ष ने बताया है कि तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार अपने आधिकारिक कर्तव्य निभाने में विफल रहे और जानबूझ कर कानून के विभिन्न निर्देशों की अवहेलना किये है. इसलिए तत्कालीन प्रभारी थानाध्यक्ष के विरुद्ध आईपीसी की धारा 166 (ए) के तहत प्राथमिक की दर्ज किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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