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10.30 के बाद परीक्षार्थियों को नहीं मिलेगी इंट्री

Updated at : 14 Jul 2025 10:02 PM (IST)
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10.30 के बाद परीक्षार्थियों को नहीं मिलेगी इंट्री

कल से शुरू हो रहे सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सोमवार को जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश व एसपी मनोज तिवारी ने संयुक्त रूप से डॉ अंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया. दोनों अधिकारियों ने कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए.

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सीवान. कल से शुरू हो रहे सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सोमवार को जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश व एसपी मनोज तिवारी ने संयुक्त रूप से डॉ अंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया. दोनों अधिकारियों ने कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए. जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 16, 20, 23, 27 व 30 जुलाई एवं 3 अगस्त को एकल पाली में 12 बजे अपराह्न से 2 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी. बताया कि परीक्षा के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. कहा कि महिला अभ्यर्थियों की जांच हेतु महिला वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है. जिलाधिकारी ने सभी परीक्षार्थियों से ससमय परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर कलम, मोबाइल फोन, घड़ी एवं अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. बताया गया कि सुबह 10:30 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा. परीक्षार्थियों के प्रवेश के बाद सभी परीक्षार्थियों को आवंटित रोल नंबर के आधार पर बैठना होगा. जहां अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन एवं फोटोग्राफी भी कराई जाएगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य रूप से जैमर लगाए गए हैं. किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी कर्मी को अपने पास मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने की अनुमति नहीं है. सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता 163 के तहत संपूर्ण परीक्षा अवधि तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. बैठक में डीडीसी मुकेश कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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