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आजीवन कारावास मिलने पर आशा रंजन ने जताया संतोष

Updated at : 10 Sep 2025 10:20 PM (IST)
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आजीवन कारावास मिलने पर आशा रंजन ने जताया संतोष

पत्रकार राजदेव रंजन की नौ साल पूर्व हुई हत्या में बुधवार को मुजफ्फरपुर विशेष सीबीआई कोर्ट के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद पत्रकार की पत्नी आशा रंजन ने संतोष जताया.

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तिनिधि,सीवान.पत्रकार राजदेव रंजन की नौ साल पूर्व हुई हत्या में बुधवार को मुजफ्फरपुर विशेष सीबीआई कोर्ट के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद पत्रकार की पत्नी आशा रंजन ने संतोष जताया.साथ ही कहा कि मैं उम्मीद करूंगी की उपरी अदालत से भी इनकी सजा बरकरार रहेगी.साथ ही अन्य बरी हुए अभियुक्तों के खिलाफ उपरी अदालत में जानें की बात कही. विशेष सीबीआई कोर्ट के जज नमिता सिंह ने आजीवन कारावास के साथ ही अलग अलग धाराओं में तीनों दोषियों को 30-30 हजार रुपये का जुर्माने की सजा भी सुनाई है. इस हत्याकांड में 30 अगस्त को कोर्ट का फैसला आया था.इसमें मौलेश्वरी चौक के रोहित कुमार सोनी, शुक्ला टोली के विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा हुई है. इसके तहत हत्या,हत्या के लिए षड्यंत्र रचने और आर्म्स एक्ट की धारा 27 में सजा सुनाई है.इसके साथ ही बरी किए गए अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मिया, रिशु जायसवाल समेत तीन के खिलाफ सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश दूबे ने बताया कि हम अपील करेंगे, क्योंकि इन तीनों के खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं.विशेष जज ने मृतक राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन को उचित मुआवजा का आदेश दिया है. इस मामले में अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां समेत तीन आरोपितों को 30 अगस्त को बरी किया गया था. 13 मई 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर कर हत्या दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत के सजा सुनाने के बाद पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने अपने प्रतिक्रिया में कहा कि इससे हमें संतोष मिला है.साथ ही उम्मीद करूंगी की आगे भी इनकी सजा बरकरार रहे. साथ ही इस फैसले तीन आरोपियों के बरी होने को लेकर कहा कि इसके खिलाफ जल्द ही उपरी अदालत में अपील करूंगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPAK MISHRA

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