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सभी चुनावी प्रक्रिया कैमरे में होंगी कैद

Updated at : 12 Oct 2025 9:29 PM (IST)
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सभी चुनावी प्रक्रिया कैमरे में होंगी कैद

विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही समस्त कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को आवश्यक निर्देश दिये गये.रविवार को आंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में आयोजित बैठक में हिस्सा लेते हुए डीएम डा.आदित्य प्रकाश व एसपी मनोज कुमार तिवारी ने अब तक के तैयारी की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देंश भी दिये

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संवाददाता,सीवान. विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही समस्त कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराने को लेकर चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को आवश्यक निर्देश दिये गये.रविवार को आंबेडकर भवन के संवाद कक्ष में आयोजित बैठक में हिस्सा लेते हुए डीएम डा.आदित्य प्रकाश व एसपी मनोज कुमार तिवारी ने अब तक के तैयारी की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देंश भी दिय बैठक में पारा मिलिट्री फोर्स का शत-प्रतिशत प्रयोग करने का निर्देश दिया.फ्लैग मार्च, चेक पोस्ट पर जांच एवं सभी संवेदनशील स्थलों पर पैरामिलिट्री फोर्स की प्रतिनियुक्ति करने का निर्णय लिया गया. जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करें कि नामांकन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कठिनाई या असुविधा न हो. नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष होनी चाहिए. डीएम ने सीसीटीवी कैमरों की लगाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि ऑफिस के भीतर और बाहर सीसीटीवी लगातार क्रियाशील रहे और उनका लोकेशन ऐसा हो कि पूरी नामांकन प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से हो सके. आयोग के गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आरओ को इन कैमरों से प्राप्त फुटेज को मतगणना की समाप्ति के 45 दिनों तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके. वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था, हेल्प डेस्क की सक्रियता, प्रपत्रों की चेकलिस्ट की उपलब्धता, घड़ी का सही समय, नाजिर रसीद कटने की अद्यतन स्थिति और नामांकन स्थल की साफ-सफाई की भी समीक्षा की गयी. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों की अनुमति होगी. जबकि आरओ कक्ष में अभ्यर्थी समेत अधिकतम पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे. डीएम ने कहा कि नामांकन पत्र, फॉर्म-26 (एफिडेविट) और हेल्प डेस्क की व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रखा जाये. यह एक कानूनी घोषणा पत्र होता है, जिसे हर अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPAK MISHRA

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