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वीक्षण कार्य में सहयोग नहीं करने पर दो शिक्षकों पर केस

सीवान : मैट्रिक परीक्षा के दौरान वीक्षण कार्य में सहयोग नहीं करने पर दो शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी चंद्रशेखर राय ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया है. जिन शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी उनमें रघुनाथपुर प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज निखरती कला की गीतांजलि […]

सीवान : मैट्रिक परीक्षा के दौरान वीक्षण कार्य में सहयोग नहीं करने पर दो शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी चंद्रशेखर राय ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया है. जिन शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी उनमें रघुनाथपुर प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज निखरती कला की गीतांजलि कुमारी तथा सिसवन प्रखंड स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय के ग्यासपुर के शिक्षक मनोज कुमार यादव हैं.

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजें प्राथमिकी संबंधित पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि गीतांजलि कुमारी ने पहले मैट्रिक परीक्षा में वीक्षक पद पर नियुक्ति संबंधी पत्र को लेने की बात दूरभाष पर कहीं गयी, परंतु बाद में उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया. विभागीय तहकीकत में पता चला कि गीतांजलि कुमारी चार फरवरी से विद्यालय से बिना सूचना दिये गायब हैं जबकि मनोज कुमार यादव ने वीक्षक नियुक्ति से संबंधित पत्र लेने से इन्कार कर दिया.
जिला शिक्षा पदाधिकारी चंद्रशेखर आये की मानें तो बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की कंडिका 9 के तहत दोनों शिक्षकों को अधिकतम छह माह जबकि न्यूनतम पांच माह की कारावास या दो हजार रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने रघुनाथपुर व सिसवन के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराते हुवे रिपोर्ट तलब किया है.

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