शहाबुद्दीन से जुड़े दो मामलों में हुई आंशिक सुनवाई
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :26 Jul 2019 3:57 AM (IST)
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सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने गुरुवार को प्रतापपुर गोलीकांड से संबंधित मूल अभिलेख एडीजे पांच के यहां से मंगाने का आदेश दिया है. बताते चलें कि तत्कालीन एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन ने आरोपित आफताब आलम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. […]
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सीवान : मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह एडीजे वन विनोद शुक्ल की अदालत ने गुरुवार को प्रतापपुर गोलीकांड से संबंधित मूल अभिलेख एडीजे पांच के यहां से मंगाने का आदेश दिया है. बताते चलें कि तत्कालीन एडीजे पांच मो एजाजुद्दीन ने आरोपित आफताब आलम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था. इसी अभिलेख को मंगाने के लिए अभियोजन की तरफ से विशेष जयप्रकाश सिंह द्वारा आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में कोर्ट ने उस अभिलेख को मंगाने का आदेश किया.
बता दें कि हुसैनगंज थाने के प्रतापपुर गांव में शहाबुद्दीन के दरवाजे पर गोलीकांड हुआ था. इस मामले में बिहार व उतर प्रदेश की भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल पहुंचे थे. पुलिस ने शहाबुद्दीन व उसके समर्थकों को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी की थी. इसमें दोनों तरफ से 16 मार्च, 2002 को गोली चली थी.
इस मामले में तत्कालीन एसडीपीओ संजीव कुमार के आवेदन पर मो शहाबुद्दीन, रुस्तम मियां, उपेंद्र सिंह, गुल मोहम्मद, ठाकुर मनोज सिंह, सफुल्लाह, गोदा मियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इस मामले में चांप निवासी अाफताब आलम आरोपित था. दूसरा मामला भाजपा नेता योगेंद्र पांडे से जुड़ा था. इस मामले में कोर्ट ने अभियोजन द्वारा गवाह आरएस पांडे को प्रस्तुत नहीं किया गया. वहीं आरोपित धर्मात्मा पांडे द्वारा दिये गये डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई के लिए अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए. तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन की पेशी करायी गयी.
चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड में सोहगरा के मुखिया ने दी गवाही
सीवान. विशेष न्यायाधीश सह तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार की अदालत में चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से एपीपी रविंद्र नाथ शर्मा ने सोहगरा पंचायत के मुखिया राकेश सिंह का परीक्षण कराया था.
गवाह श्री सिंह मृतक मुकेश सिंह के भाई हैं. उसने गवाही के दौरान अपने को चश्मदीद गवाह बताया है. पटना हाइकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राधेश्याम सिंह ने जिरह को पूरा किया. जिरह के समय बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल तिवारी उपस्थित थे. वहीं सूचक की तरफ से राजेश सिंह अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद रहे.
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