सीवान : एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने ओंकार नाथ श्रीवास्तव हत्या के मामले में दो को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 28 जून को सुनवाई की जायेगी. हत्या का कारण है कि 2009 में सारण जिला के मशरक थाना के बाहिमपुर निवासी सुरेंद्र कुमार सिंह के पुत्र उपेंद्र कुमार सिंह का मछली मारने के विवाद में अपहरण कर हत्या कर दी गयी थी. जिस मामले में मृतक ओंकार नाथ श्रीवास्तव अभियुक्त थे. इस मामले सारण व्यवहार न्यायालय से रिहा हो गये थे.
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ओंकार नाथ हत्याकांड मामले में दो दोषी करार
सीवान : एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने ओंकार नाथ श्रीवास्तव हत्या के मामले में दो को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 28 जून को सुनवाई की जायेगी. हत्या का कारण है कि 2009 में सारण जिला के मशरक थाना के बाहिमपुर निवासी सुरेंद्र कुमार सिंह के पुत्र उपेंद्र कुमार सिंह का […]
बताते चले कि मृतक ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 154/15 में अपने बयान में कहा था कि मैं भगवानपुर थाना के सोंधानी गांव स्थित अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठा था कि दोनों आरोपित राणा सिंह व अंकुश तिवारी बाइक से 22 अगस्त 2015 को आये. आने के बाद अंकुश तिवारी ने कहा कि मेरे बाबासीर का इलाज कीजिए. श्री तिवारी का इलाज करने लगे. उसी दौरान कमर से पिस्टल निकाल कर सिने में गोली मार दी.
सारण जिला के मशरक थाना के बाहिमपुर गांव के रहने वाले है. जो सोंधानी के बगल में ही स्थित है. जख्मी ओंकार को इलाज के लिए भगवानपुर स्थित अखिलेश कुमार मिश्रा के क्लिनिक में ले जाया गया. जहां भगवानपुर पुलिस ने जख्मी ओंकार नाथ श्रीवास्तव का बयान लिया. जख्मी की मृत्यु पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गयी.
कोर्ट में अभियोजन से एपीपी अनिल कुमार पाठक, सूचक के अधिवक्ता प्रेम कुमार सिंह, बचाव पक्ष से अधिवक्ता शंभु सिंह, सुभाष्कर पांडे, तारकेश्वर शर्मा का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 302, 120बी, 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है. जमानत पर रह रहे अंकुश तिवारी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया. वहीं राणा सिंह घटना के समय से ही जेल में बंद है.
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