जानलेवा हमले में दोनों पक्षों से 17 आरोपितों को सजा
Updated at : 11 Apr 2019 12:19 AM (IST)
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सीवान : क्रिकेट खेल में हुए दो पक्षों के बीच जानलेवा हमले के मामले में 17 आरोपितों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार की अदालत ने एक-एक वर्ष की सजा सुनायी है. पांच अनुपस्थित आरोपितों का बंध पत्र रद्द करते हुए गैर जमानतीय वारंट भेजने का निर्देश दिया गया […]
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सीवान : क्रिकेट खेल में हुए दो पक्षों के बीच जानलेवा हमले के मामले में 17 आरोपितों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार की अदालत ने एक-एक वर्ष की सजा सुनायी है. पांच अनुपस्थित आरोपितों का बंध पत्र रद्द करते हुए गैर जमानतीय वारंट भेजने का निर्देश दिया गया है.
बताते चलें कि आंदर थाने के हरपुर मदनपुर गांव निवासी डॉ शमसुल हक अंसारी ने 20 नवंबर, 2010 को अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहे थे कि गांव के ही मुन्ना खान उर्फ खुर्शीद खान, अख्तर खान, मुमताज खान, इमरान खान, आजाद खान, एहसानुलाह खान ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिससे डॉ शमसुल गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. बचाने के लिए भतीजा अली इमाम आया तो उसे भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी पाते हुए उन्हें सजा सुनायी.
अभियोजन से एपीपी अनिल पाठक, बचाव पक्ष से प्रमील गोप थे. दूसरे पक्ष से उसी गांव के नूर आलम ने हुए मारपीट के मामले में गांव के ही इम्तेयाज अंसारी, धनू अंसारी, खलील अंसारी, सनौवर अंसारी, शाह मोहम्मद अंसारी, अनवर अंसारी, असगर अंसारी, शमसुलहक अंसारी, शमीम अंसारी, आबिद अंसारी को आरोपित किया गया था. इस मुकदमे में कोर्ट ने सभी आरोपितों को एक वर्ष की सजा सुनायी है. सभी उपस्थित आरोपितों को जमानत पर छोड़ दिया.
सरपंच पर दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला दर्ज
बडहरिया. थाना क्षेत्र की पकड़ी पंचायत के सरपंच एबरार अहमद उर्फ लड्डन के खिलाफ वहीं की एक महिला ने दो लाख रुपये रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया है. पुलिस के मामला नहीं दर्ज करने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. पीड़िता ने कोर्ट परिवाद दाखिल कर न्याय की फरियाद की है. तब जाकर न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पारित हुआ है.
इसके आलोक में थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने सरपंच के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज कर लिया है. विदित हो की पकड़ी गांव के निवासी असलम अली की पत्नी आसमां तारा खातून ने अपने आवेदन में कहा है कि उनके पति रोजी-रोटी के सिलसिले में विदेश रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वह छत ढलवाया रही थी तो सरपंच द्वारा रोक दिया गया व रंगदारी में दो लाख रुपये की मांग की गयी.
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