सीवान : चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने सदर अस्पताल में पदस्थापित लेखापाल शत्रुघ्न ठाकुर के जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गयी. कोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित कर लिया गया है. महादेवा ओपी पुलिस फरार चल रहे लेखापाल को गिरफ्तार नहीं कर सकी है. बता दें कि लेखापाल शत्रुघ्न ठाकुर की पत्नी खुश्बू कुमारी ने महादेवा ओपी थाना में थाना कांड संख्या 418/18 दर्ज करायी है. उसने अपने आवेदन में कहा है कि मेरे पति ने सरकारी नौकरी में रहते हुए एक नाबालिग लड़की से शादी कर ली है . उसके साथ नयी बस्ती महादेवा के मदन बैठा के मकान में रह रहा है.
20 जनवरी 2014 को मेरी शादी बेगूसराय जिले के साहपुर थाने के रघुनाथपुर गांव निवासी स्व. रामानुग्रह ठाकुर के पुत्र शत्रुघ्न ठाकुर के साथ हुई है. शादी के बाद मेरे पति व सास सुधा ठाकुर ने दहेज को लेकर प्रताड़ित कर मुझे घर से निकाल दिया. मुझ पर झूठा इल्जाम लगा कर विवाह विच्छेद का मुकदमा परिवार न्यायालय में दाखिल कर दिया है जो अभी न्यायालय में लंबित है. इस दौरान मेरे पति ने 31 अक्तूबर, 2016 को समस्तीपुर जिले के भमरुपुर गांव के राजीव चौधरी के पुत्री चंदा कुमारी के साथ शादी कर ली है. जो अभी नाबालिग है. चंदा कुमारी को 10 दिसंबर, 2017 को महादेवा नर्सिंग होम डाॅ सरिता के यहां पुत्र भी जन्म हुआ है. पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा है कि मैं दिल्ली में अपने चाचा के यहां रह कर अध्ययन कर रही हूं. दिल्ली से आकर मैं मुकदमा की पैरवी करती हूं. पैरवी के दौरान मेरे पति अपने सहयोगियों के साथ आकर जान मारने की धमकी देते हैं और मुझ पर ताना मारते हैं. मैं झारखंड के धनबाद जिले की सिंदरी के देवेंद्र शेखर कुमार की पुत्री हूं.