जानलेवा हमले में सात को मिली तीन वर्षों की सजा
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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16 वर्ष बाद आया फैसला सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने रास्ता को लेकर हुए दोनों पक्षों के बीच मारपीट के मामले में सात आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा छह हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. बताते चले कि पचरुखी […]
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16 वर्ष बाद आया फैसला
सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने रास्ता को लेकर हुए दोनों पक्षों के बीच मारपीट के मामले में सात आरोपितों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा छह हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. बताते चले कि पचरुखी थाना के पपौर गांव निवासी संजीव कुमार पांडे ने घर के सामने पूर्व के तरफ जाने वाली रास्ता की अतिक्रमण के खिलाफ डीएम के यहां आवेदन दिया था. जिस पर डीएम ने अतिक्रमण किये गये रास्ते को खाली कराने का आदेश दिया था.
इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी. जिसमें उन्होंने गांव के ही कौशल किशोर पांडे, अंजय पांडे, मंजय पांडे, रंजन पांडे, पशुराम पांडे, धनंजय पांडे, पुरुषोतम पांडे, नरोतम पांडे व जर्नादन पांडे के खिलाफ पचरुखी थाना कांड संख 120/2002 दर्ज किया था. बाकि अन्य अभियुक्तों को भादवि की धारा 325 में तीन वर्ष है. अर्थ दंड की राशि अतिरिक्त तीन माह की सजा काटनी होगी. 323 में छह माह, 147 में एक वर्ष, एक हजार अर्थ दंड सभी अभियुक्तों के खिलाफ किया है. अभियोजन के तरफ से एपीपी तारकेश्वर पटेल , बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शंभु सिंह व अवनिंद्र उपाध्याय थे.
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