सीवान : मंडलकारा में गठित विशेष न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में शहाबुद्दीन के खिलाफ अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. बताते चले कि भाजपा विधायक आशा पाठक के पुत्र संतोष उर्फ सोनू व नौकर अशोक कुमार की हत्या बदमाशों ने 17 मार्च 2002 को आंदर ढाला मंदिर के पास गोली मार कर दिया था. इसमें शहाबुद्दीन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप था. मामले में आशा पाठक, मंजू पाठक, डॉ सुधीर कुमार, डॉ सीताराम चौधरी, डॉ एके अमन, डॉ काशी प्रसाद को गवाही देनी है.
लेकिन अभियोजन द्वारा एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. दूसरा मामला योगेंद्र पांडे हत्या से जुड़ा है. तीसरा मामला राजीव रोशन हत्याकांड में नगर थाना के दखिन टोला निवासी चंदन चौधरी व अखलाक अहमद के खिलाफ एक पुलिस अफसर को गवाही के लिये आना था,लेकिन नहीं आये. न्यायालय में अभियोजन की तरफ से अभियोजक रघुवर सिंह व राज राज सिंह, बचाव पक्ष से अधिवक्ता अभय कुमार राजन व मो. मोबीन उपस्थित थे.