सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल के अदालत में चर्चित तेजाब हत्याकांड का पूरक अभिलेख गवाही के लिए चल रहा है. अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण मुकदमा लंबित है. एक गवाह का जिरह बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है. बताते चले कि 16 अगस्त 2004 को अपराधियों ने चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो पुत्रों को अगल-अलग दुकान से अपहरण कर तेजाब से नहला कर हत्या कर दिया था.
यह अपहरण नगर थाना के चुड़ा हट्टी से सतीश कुमार उर्फ सोनू व बड़हरिया बस स्टैंड स्थित गिरिश कुमार का अपहरण किया था. इस मामले में शहाबुद्दीन, राज कुमार साह, शेख असलम, मुन्ना मियां उर्फ आरिफ हुसैन को तत्कालीन विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा किया था. इसी मामले में पूरक अभिलेख इस न्यायालय में साक्ष्य के लिए चल रहा है. जिसमें नागेंद्र तिवारी समेत आठ लोगों के खिलाफ मामला लंबित है .बीईओ को पीटा, रंगदारी मांगी