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गोली मारकर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने गोली मारकर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों में एक को सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर 21 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह जानलेवा […]

सीवान : तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने गोली मारकर जख्मी करने के मामले में तीन आरोपितों में एक को सात वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर 21 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह जानलेवा हमला सूचक के पुत्र की हत्या को लेकर किया गया है. बता दें कि नौतन थाना के गरार निवासी राम अवध सिंह ने अपने आवेदन में कहा है कि गांव के ही एक दुकान से बीड़ी खरीद कर लौट रहा था कि रास्ते में गांव के ही अवध राम, ओम राम पिता भूखल राम व केशव राम ने घेर लिया.

घेर कर मेरे साथ मारपीट करने लगे केशव राम ने मेरे ऊपर जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर से फायर कर दिया. जो मेरे बाये बांह में लगी और मैं वहीं पर गिर गया. मर जाने का नाटक किया. मेरा इलाज नौतन पीएचसी में कराया गया. यह घटना सात मई 2002 को सुबह 8.30 बजे की है. मामले में अभियोजन की तरफ से साक्ष्य और बहस एपीपी अनूप कुमार सिंह ने किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा.

कोर्ट ने भादवि की धारा 307 में केशव राम को सात वर्ष की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अन्य दो आरोपितों का मामला दूसरे न्यायालय में चल रहा है.
चरित्रहीनता का आरोप लगा पत्नी को पिलाया जहर
क्या कहते हैं इंस्पेक्टर
मैं दो दिन की छुट्टी पर हूं परंतु जबरन पति द्वारा जहर पिलाने की घटना की मुझे जानकारी मिली है. सिंकदपुर गांव में पति व पत्नी के बीच कुछ विवाद हुआ है. जिसमें दोनों लोग एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. पत्नी का कहना है कि पति द्वारा मुझे जहर दिया गया है. वहीं पति का कहना है कि साला द्वारा मुझे मारपीट कर गंभीर से घायल किया गया है. सदर अस्पताल में नगर थाने की पुलिस ने महिला का फर्द बयान लिया है. फर्द बयान आने के बाद दोनों पक्ष के आवेदन की जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
ललन कुमार, इंस्पेक्टर, जीबीनगर

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