आर्म्स एक्ट मामले में लड्डन मियां को मिली जमानत, शहाबुद्दीन से जुड़े मामले में हुई सुनवाई

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Aug 2017 6:00 PM

विज्ञापन

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल मुहैया करानेवाले सुपारी किलर लड्डन मियां उर्फ अजहरूद्दीन बेग की जमानत एडीजे-3 मनोज कुमार ने दे दी है. मालूम हो कि 13 मई, 2016 को बदमाशों ने रेकी कर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या गोली मार कर स्टेशन रोड स्थित फलमंडी के पास कर दी थी. […]

विज्ञापन

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में प्रयुक्त पिस्टल मुहैया करानेवाले सुपारी किलर लड्डन मियां उर्फ अजहरूद्दीन बेग की जमानत एडीजे-3 मनोज कुमार ने दे दी है. मालूम हो कि 13 मई, 2016 को बदमाशों ने रेकी कर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या गोली मार कर स्टेशन रोड स्थित फलमंडी के पास कर दी थी. हत्या में प्रयोग किये गये पिस्टल उपलब्ध कराने का आरोप लड्डन मियां पर पुलिस द्वारा लगाया गया था. यह पिस्टल शुक्ल टोली के सोनू के पास से छापेमारी के दौरान नगर थाने की पुलिस को मिला था. पुलिस ने इस मामले में रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, रिशु कुमार, सोनू कुमार गुप्ता, सोनू कुमार सोनी, लड्डन मियां के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा नगर थाना कांड संख्या 372/16 दर्ज किया था. लड्डन के अधिवक्ता नवीन कुमार सिन्हा ने जिला जज के यहां जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के लिए एडीजे-3 मनोज कुमार की अदालत में स्थानांतरित किया गया था. मनोज कुमार के अदालत में अभियोजन के तरफ से रंजन श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष के ओर से नवीन कुमार सिन्हा की दलीलें सुनने के बाद तथा केस डायरी का अवलोकन करते हुए जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया और लड्डन को जमानत दे दी, लेकिन लड्डन मियां की जमानत पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में नहीं हो सकी है.

शहाबुद्दीन से जुड़े 21 मामलों में हुई सुनवाई

मंडलकारा में गठित विशेष अदालत के दोनों सदनों में 21 मामलों में गुरुवार को सुनवाई की गयी. वहीं, तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पूर्व राजद सांसद मो शहाबुद्दीन की पेशी भी की गयी. प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में राजीव रोशन हत्याकांड के आरोपित चंदन चौधरी व अखलाक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया. मुन्ना चौधरी का अपहरण कर हत्याकांड से जुड़ा मामला हाइकोर्ट में लंबित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं, एक क्रिमिनल अपील मामले में आंशिक सुनवाई हुई. विशेष अदालत एसीजेएम-3 मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में 18 मामले थे, लेकिन अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. ट्रायल 16/17 में न्यायालय द्वारा गवाहों पर समन करने का आदेश जारी हुआ. विशेष अदालत में अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह, सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व राजाराम सिंह तथा बचाव पक्ष की तरफ से अभय कुमार राजन, मो. मोबिन, उत्तीम मियां शामिल रहे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन