शिवहर . जिला कृषि पदाधिकारी प्रीति कुमारी ने बताया कि खेतों में फसल अवशेष जलाने वाले किसान सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे. जिले में किसानों के द्वारा धान फसल कटनी के बाद खेतों में फसल अवशेष को जलाने पर संबंधित कृषक के डीबीटी कार्यक्रम का तत्काल अवरूद्ध करते हुए उन्हें कृषि विभाग की सभी योजनाओं के लाभ से वंचित की जायेगा. किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य सहायता तीन साल तक के लिए रोक दी जाएगी.वहीं प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि-सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी. फसल अवशेष खेत में जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षति होती है.साथ ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है. इससे निकलने वाली प्रदूषित हवा से सांस लेने में समस्या, आंखों में जलन की समस्या होती है. कृषि विभाग के कृषि यांत्रिकरण एसएमएएम योजना अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन संबंधित यंत्र यथा रीपर, रीपर कम्बाइन्डर, सुपर सीडर, रोडरी मलचर, लेजर लेवलर जैसे कृषि यंत्रों का क्रय कर फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सकता है तथा वर्तमान में उक्त योजना के लिए ऑन लाइन आवेदन जारी है.
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