वर्ष 95 तक नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक को मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान
Published by : VINAY PANDEY Updated At : 03 Nov 2025 6:35 PM
शिक्षकों के वेतनमान के वर्षों पूर्व के एक मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
बताया गया है कि दायर एक वाद के आलोक ने उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा विभाग के एसीएस को आदेश दिया गया था. उक्त आदेश से शिक्षकों को अप्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिलना था. हालांकि उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. उक्त अपील को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान देने का आदेश जारी किया है.
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