बताया गया है कि दायर एक वाद के आलोक ने उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा विभाग के एसीएस को आदेश दिया गया था. उक्त आदेश से शिक्षकों को अप्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिलना था. हालांकि उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. उक्त अपील को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान देने का आदेश जारी किया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

