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वर्ष 95 तक नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक को मिलेगा प्रशिक्षित का वेतनमान

शिक्षकों के वेतनमान के वर्षों पूर्व के एक मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.

सीतामढ़ी. शिक्षकों के वेतनमान के वर्षों पूर्व के एक मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है. इससे शिक्षकों को लाभ मिला है. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के एसीएस डॉ बी. राजेन्दर ने डीईओ व डीपीओ को पत्र भेजकर कहा है कि मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान के मूल कोटि के पद पर 31 दिसंबर 95 तक नियुक्त शिक्षक, जिन्होंने अप्रशिक्षित रहने के बावजूद मैट्रिक से उच्च योग्यता रहने के कारण मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान प्राप्त किया हो, को नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान देय होगा. उन्होंने डीईओ को ऐसे शिक्षकों से जुड़े मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है.

— सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज

बताया गया है कि दायर एक वाद के आलोक ने उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा विभाग के एसीएस को आदेश दिया गया था. उक्त आदेश से शिक्षकों को अप्रशिक्षित वेतनमान का लाभ मिलना था. हालांकि उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. उक्त अपील को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में मैट्रिक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान देने का आदेश जारी किया है.

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