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sitamarhi news : न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित नहीं करने पर दारोगा निलंबित

Updated at : 04 May 2025 7:25 PM (IST)
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sitamarhi news : न्यायालय में आरोप-पत्र समर्पित नहीं करने पर दारोगा निलंबित

कार्य में लापरवाही व अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नही करने के आरोप में एसपी अमित रंजन ने सोनबरसा थाने के महिला पीएसआइ भवानी कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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सीतामढ़ी. कार्य में लापरवाही व अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नही करने के आरोप में एसपी अमित रंजन ने सोनबरसा थाने के महिला पीएसआइ भवानी कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं, निलंबन अवधि में महिला पीएसआइ का मुख्यालय पुलिस केंद्र निर्धारित किया गया है. जानकारी के अनुसार, सोनबरसा थाना के दहेज अधिनियम के कांड में आवेदिका ने कांड की अनुसंधानकर्ता पर आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की थी. इसके बाद एसपी कार्यालय से भी महिला पीएसआइ को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने की बावत कॉल किया गया, किंतु महिला पीएसआइ द्वारा इस संबंध में गोल-मटोल जवाब दिया गया. लेकिन, न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नही किया गया है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांड की अनुसंधानकर्ता महिला पीएसआइ भवानी कुमारी ने सोनबरसा कांड 264/24 में आरोप पत्र संख्या 398/24 दिनांक 30 नवंबर 2024 को न्यायालय में समर्पित करने की जानकारी दी गयी है. मगर, उनके समर्पित आरोप पत्र की रिसिविंग नही दिया गया. एसपी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पांच माह बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित नही कर अभियुक्तों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जो कार्य में घोर लापरवाही, मनमानेपन, कर्तव्यहीनता, आदेश उल्लघंन, अनुशासनहीन और एक अयोग्य पुलिस पदाधिकारी होने का दर्शाता है. एसपी ने पत्र के माध्यम से कड़े लहजे मे सभी पुलिस पदाधिकारियों को चेतवानी भी दिया कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी अनुसंधान व आरोप पत्र जमा करने मे लापरवाही करेगें तो उन पर कठोर कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

VINAY PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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