जन वितरण दुकानों में निरीक्षण में कोताही पर बंद होगा अधिकारियों का वेतन
Published by : VINAY PANDEY Updated At : 02 Sep 2025 7:02 PM
आपूर्ति विभाग ने जन वितरण प्रणाली शत प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करना अनिवार्य बताया है और इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है.
सीतामढ़ी. आपूर्ति विभाग ने जन वितरण प्रणाली शत प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण करना अनिवार्य बताया है और इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है. विभाग ने प्रधान सचिव पंकज कुमार ने डीएम को भेजे पत्र में दुकानों का निरीक्षण व दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है. उन्होंने दुकानों के निरीक्षण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए भी अधिकृत कर दिया है. — ये अधिकारी करेंगे निरीक्षण प्रधान सचिव ने कहा है कि उप निदेशक, खाद्य के आलावा डीएसओ, एसडीओ, एडीएसओ व एमओ पीडीएस ऐप के माध्यम से अपने क्षेत्र अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा. नौ सितंबर 25 तक निरीक्षण की अवधि निर्धारित की गई है. डीएसओ द्वारा सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का पंचायतवार रोस्टर तैयार किया गया है. जाएगा. उक्त निरीक्षी पदाधिकारियों को एक दिन में दो पंचायतों की जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करने का टास्क सौंपा गया है. किसी विशेष परिस्थिति में यदि एक दिन में दो पंचायतों में अवस्थित सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण नहीं किया जाता है, वैसी स्थिति में अगले दिन निरीक्षण को पूरा किया जायेगा. — निरीक्षण में इन बिंदुओं पर मुख्य फोकस पदाधिकारियों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण निर्धारित प्रपत्र एवं मापदंडों के अतिरिक्त विशेषकर जन वितरण प्रणाली के अधीन आच्छादित लाभुकों को सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न मिल रहा है, अथवा नहीं, के बिंदु पर किया जाएगा. प्रधान सचिव ने निरीक्षण में कोताही बरतने वाले पदाधिकारियों का संबंधित दिन का वेतन करने के लिए डीएम व प्रमंडलीय आयुक्त को अधिकृत किया है. साथ ही कहा है कि विभाग से अनुमति के बाद ही संबंधित दिन का वेतन दिया जायेगा. उन्होंने उप निदेशक, खाद्य एवं डीएसओ को दुकानों के निरीक्षण कार्य का दैनिक अनुश्रवण करने व रिपोर्ट के आलोक में कार्रवाई करने को कहा है.
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