सीतामढ़ी कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) 15 कृष्ण कुमार चौधरी की कोर्ट ने सोमवार को हत्या व आर्म्स एक्ट के एक मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद व अन्य पांच को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अजय कापर पिता मथुरा कापर को उम्रकैद समेत 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. वहीं, उसके सहोदर भाई संजय कापर व विजय कापर को भादवि की धारा 307 एवं अन्य में 10-10 वर्ष कठोर कारावास समेत 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. तीनों सहियारा थाना क्षेत्र के पटनिया गोट निवासी है. वहीं, बथनाहा थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी राम एकबाल साह के पुत्र अभियुक्त पवन कुमार व विशंभर कुमार व सहियारा थाना क्षेत्र पटनिया निवासी रामसेवक यादव के पुत्र नंदलाल यादव को जानलेवा हमला में दोषी पाते हुए भादवि की धारा 307 में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास सहित पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मो अकील अहमद ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुरेंद्र यादव, विष्णुदेव शुक्ला व अन्य ने बहस किया. वहीं, कोर्ट ने मामले के तीन अन्य आरोपी राम प्रताप कापर, हीरालाल यादव एवं नागेश्वर यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
क्या है पूरा मामला
आरोप के अनुसार, पूर्व के मुकदमा में सुलह नहीं लगाने के कारण सहियारा थाना क्षेत्र के पटनिया गोट निवासी सूचक गणेश कुमार सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि नौ अगस्त 2020 की सुबह करीब 10 बजे उसके साला नंद किशोर सिंह की गोली मारकर व पैर काटकर हत्या कर दी गयी थी. इस संदर्भ में सहियारा थाना कांड संख्या 91/20 दर्ज हुआ था. जिसके अनुसार, आरोपी लोग सूचक पर हकीयत वाद संख्या-140/19 एवं रीगा थाना कांड संख्या- 190/19 में सुलह का दबाव बना रहे थे. जिसका विरोध सूचक की पत्नी माला देवी ने किया तो उसे जख्मी कर दिया. बचाने सूचक तथा उसका पुत्र भोला सिंह बचाने आया तो उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. तभी उसका साला नंद किशोर सिंह, जो घास लेकर घर आ रहा था के विरोध करने पर अजय कापर ने खदेड़ कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

