मेयर, डिप्टी मेयर व नगर आयुक्त को सीपीसी की धारा 80 के तहत नोटिस

Updated at : 03 May 2025 6:34 PM (IST)
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मेयर, डिप्टी मेयर व नगर आयुक्त को सीपीसी की धारा 80 के तहत नोटिस

मेयर रौनक जहां परवेज, उप-मेयर आशुतोष कुमार व नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय को कानूनी नोटिस भेजवाया गया है.

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सीतामढ़ी. नगर निगम के वार्ड पार्षद अंशुल प्रकाश, सीमांत शेखर, ललन प्रसाद, रानी देवी, शबनम कुमारी एवं अन्य वार्ड पार्षदों द्वारा पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता शशि भूषण सिंह के माध्यम से नगर निगम की मेयर रौनक जहां परवेज, उप-मेयर आशुतोष कुमार व नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडेय को कानूनी नोटिस भेजवाया गया है. मेयर पर बोर्ड की जानकारी व स्वीकृति के बिना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जेई से प्रत्येक वार्ड में 15 लाख से एक करोड़ की राशि तक के कार्य का अनुमान तैयार करने का आरोप लगाया है. बताया है कि यह आदेश विशेष चयनित क्षेत्र के लिए है, जो गलत और कानून के विरुद्ध है. मेयर के पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं है. कार्यालय की फाइल लंबे समय से मेयर के निवास पर रखी गयी है, जो अनुचित और राज्य क्षेत्र में हस्तक्षेप का मामला है. नोटिस का जवाब 15 दिनों के भीतर देने को कहा गया है. इसकी प्रतिलिपि डीएम, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री व सचिव व मुख्य सचिव को भेजी गयी है.

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