डुमरा. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के तहत नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी व व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारी कर ली गई है. सीतामढ़ी जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया निर्वाची अधिकारियों के कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्धारित की गई है. नाम निर्देशन (नामांकन) पत्र 13 से 20 अक्टूबर तक 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक दाखिल किया जाएगा. समाहरणालय परिसर में परिहार, बथनाहा, सुरसंड व रुन्नीसैदपुर के लिए जबकि सीतामढ़ी सदर एवं रीगा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन अनुमंडल कार्यालय में लिए जाएंगे. इसी तरह बाजपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन का कार्य अनुमंडल कार्यालय पुपरी एवं बेलसंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन का कार्य अनुमंडल कार्यालय बेलसंड में होगा.
— नियम उल्लंघन पर होगा एमसीसी के तहत कार्रवाई
नाम निर्देशन अवधि में भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से समाहरणालय एवं अनुमंडल कार्यालय सदर के आसपास सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रॉप गेट का निर्माण किया गया है. इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से समाहरणालय के पास बैरिकेडिंग की गयी हैं. उक्त सभी स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स को प्रतिनियुक्त किया गया है. नाम निर्देशन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी को तीन वाहन से ज्यादा लाने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति निर्वाची अधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जाने के लिए अधिकृत होंगे एवं राजनीतिक दल व निर्दलीय अभ्यर्थी सहित सहित अधिकतम 11 व्यक्ति ही निर्वाची अधिकारी के कार्यालय के परिसर में जाने के लिए अधिकृत होंगे. निर्वाची अधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ के बाहर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि नाम निर्देशन के समय निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके. किसी भी स्थिति में यदि वे इससे ज्यादा वाहन या व्यक्ति की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
— उड़नदस्ता व स्टैटिक सर्विलांस टीम तैनात
नाम निर्देशन के दौरान प्रदर्शित बनाए रखने, विधि व्यवस्था पर नजर रखना एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने हेतु प्रत्येक प्रतिनियुक्त स्थल पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है. नामांकन के दौरान अवैध राशि वितरण, निर्वाचकों को प्रलोभन देने वाले अन्य किसी सामग्री के वितरण, अवैध शराब, अवैध शस्त्र एवं अवैध वाहनों के परिचालन की संभावना को देखते हुए उड़नदस्ता एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम अपने-अपने क्षेत्र में तत्परता पूर्वक विशेष निगरानी रखते हुए वाहन जांच का कार्य संपादन करेंगे.
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—पोस्टल बैलेट के लिए 14 से 18 अक्टूबर तक कैंप डुमरा: बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर उन मतदान कर्मियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है, जो निर्वाचन कार्यों में प्रतिनियुक्त हैं व प्रपत्र-12 के माध्यम से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करते हैं. इस उद्देश्य से जिले में विधानसभावार 14 से 18 अक्टूबर तक कार्यालय अवधि में एनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में विशेष कैंप आयोजित किया गया है, जहां मतदान कार्यों में प्रतिनियुक्त कर्मियों से भरा हुआ प्रपत्र-12 प्राप्त किया जाएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी रिची पांडेय ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि को अपने स्तर से दो कर्मी एवं एक कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करें. साथ ही संकलित प्रपत्र-12 का सही लेखा-संधारण करते हुए इसकी विधिवत सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं.
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