अभियुक्त को 10 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास

Updated at : 24 Apr 2024 8:53 PM (IST)
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अभियुक्त को 10 हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास

जिला व्यवहार न्यायालय में बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिका प्रसाद चौधरी ने तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरवारा गांव निवासी स्व.अनिल कुमार सिन्हा के पुत्र अमित कुमार उर्फ लंगड़ा को 302 के मामले में 10 हजार रुपये अर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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शिवहर: जिला व्यवहार न्यायालय में बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिका प्रसाद चौधरी ने तरियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरवारा गांव निवासी स्व.अनिल कुमार सिन्हा के पुत्र अमित कुमार उर्फ लंगड़ा को 302 के मामले में 10 हजार रुपये अर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उक्त जानकारी अपर लोक अभियोजक पवन कुमार मिश्रा ने दी है. वहीं न्यायालय में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के विचारन उपरांत अभियुक्त को दोषी करार करते हुए 302 के तहत हत्या मामले में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड एवं दंड की राशि नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और धारा 201 के तहत 3 वर्ष से सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड एवं दंड की राशि नहीं जमा करने पर एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है.

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