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नगर निगम : चार प्रतिशत कमीशन के आधार पर टैक्स संग्रहाकों की नियुक्ति का निर्देश

Updated at : 03 Dec 2025 7:00 PM (IST)
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नगर निगम : चार प्रतिशत कमीशन के आधार पर टैक्स संग्रहाकों की नियुक्ति का निर्देश

नगर विकास एवं आवास विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार झा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर चार प्रतिशत कमीशन के आधार पर टैक्स संग्रहकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है.

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सीतामढ़ी. नगर विकास एवं आवास विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार झा ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर चार प्रतिशत कमीशन के आधार पर टैक्स संग्रहकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. कहा है कि विभागीय संकल्प संख्या-530, दिनांक-21.01.2016 के आलोक में राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर चार प्रतिशत कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था के लिये ऑनलाइन आवेदन की मांग की गयी थी. चहरं, उक्त आधार पर नगर निकाय से संबधित ऑनलाइन आवेदन का मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज करने एवं एक्सेस करने संबंधी सौफ्टवेयर तैयार करने को तकनीकी निदेशक एनआइसी, पटना को विभागीय पत्रांक-1364 दिनांक-27.02.18 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है. ऑनलाइन आवेदन को जिलवार डाउनलोड करने के लिये link-http: online.bih.nic.in/TAX/Login.aspx का उपयोग किया जा सकता है. इससे संबंधित यूजन आइडी एवं पासवर्र्ड सभी नगर निकायों नगर आयुक्त एवं कार्यपालक पदाधिकारी को एसएमएस के माध्यम से आइटी मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध करा जा रही है. नगर निगम अपने स्वीकृत बल के अधीन ही यह नियुक्ति करेंगे. सभी नगर निकायों द्वारा आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. कमीशन आधारित यह नियुक्ति मात्र 11 महीने की अधिकतम अवधि के लिए होगी. 11 महीने के बाद नगर निकाय अवधि विस्तार कर सकती है, लेकिन संबंधित व्यक्ति को स्वच्छ आचरण के साथ-साथ न्यूनतम वार्षिक संग्रह 30.00 लाख रूपये करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

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