गैर इरादतन हत्या मामले में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास
Published by : VINAY PANDEY Updated At : 14 Oct 2025 7:19 PM
गैर इरादतन हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) राजीव कुमार ने मंगलवार को दोषी ठहराये गये पिता व चार पुत्रों को सजा सुनायी है.
सीतामढ़ी कोर्ट. गैर इरादतन हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) राजीव कुमार ने मंगलवार को दोषी ठहराये गये पिता व चार पुत्रों को सजा सुनायी है. इनमें पिता असर्फी साह, पुत्र गोपाल साह, पंकज साह एवं नितेश साह को भादवि की धारा 304 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. वहीं, असर्फी साह के एक और पुत्र जितेंद्र साह, जिसका विचारण चिल्ड्रेन कोर्ट सह स्पेशल कोर्ट एडीजे प्रथम के न्यायालय ने ही चल रहा था, उसे भी भादवि की धारा 304 में दोषी पाते हुए दो वर्ष की कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामले में सरकार पक्ष की और से अपर लोक अभियोजक हरि मोहन झा एवं अकील अहमद ने पक्ष रखा. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद ने बहस की. मालूम हो कि परसौनी थाना क्षेत्र के कठौर गांव निवासी राकेश साह ने 21 दिसंबर 2020 को परसौनी थाना में आवेदन देकर पिता की हत्या का आरोप लगाया था. इसमें कहा थी कि उक्त सभी आरोपितों ने उसके पिता सीताराम साह की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.
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