— प्राथमिकी व नीलाम वाद दायर करने का आदेश सीतामढ़ी. डुमरा प्रखंड की रसलपुर पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता लक्ष्मण साह खाद्यान्न गबन में बुरी तरफ फंसे है. पहले तो उनका लाइसेंस रद्द हुआ और अब सदर एसडीओ आनंद कुमार ने उक्त डीलर से गबन कर लिए खाद्यान्न के एवज में नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया है. पूर्व डीलर साह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का भी आदेश दिया गया है. — ऑनलाइन निरीक्षण में मिली गड़बड़ी बताया गया है कि छह अगस्त 25 को डुमरा एमओ ने उक्त की दुकान का परख ऐप से ऑनलाईन निरीक्षण किया था. उसके बाद भंडार के भौतिक सत्यापन के दौरान पॉस मशीन में अवशेष बचे खाद्यान्न के अनुसार 342.83 क्वीं. चावल एवं 129.00 क्वीं. गेहूं कम पाया गया था. साह के खिलाफ लाभूकों के बीच निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण करने का भी आरोप है. — खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न का वितरण जांच में यह भी सामने आया था कि डीलर के द्वारा खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण किया जाता था. निरीक्षण में मिला कि वर्तमान माह के खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा था. उक्त आरोपों के लिए डीलर साह से स्पष्टीकरण पूछा गया था. तीन दिनों में जवाब देना था. चौथे दिन यानी 10 सितंबर 25 को साह की दुकान लाइसेंस रद्द कर दिया गया. साह की दुकान से जुड़े उपभोक्ताओं को पंचायत की डीलर पूनम देवी की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है. इस बीच, नव संबद्ध डीलर को शेष बचे खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने को लेकर सदर एसडीओ ने डुमरा एममो को पूर्व डीलर साह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही नीलाम वाद दायर करने का आदेश दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

