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दो बच्चों को गोली माकर कर दिया था घायल, पिस्तौल व कारतूस के साथ शातिर बदमाश चितरंजन गिरफ्तार

Updated at : 26 Oct 2025 6:55 PM (IST)
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दो बच्चों को गोली माकर कर दिया था घायल, पिस्तौल व कारतूस के साथ शातिर बदमाश चितरंजन गिरफ्तार

एसपी अमित रंजन के निर्देश पर चल रहे रोको टोको अभियान के तहत शनिवार की शाम भुतही थानाध्यक्ष चंद्रगुप्त कुमार ने शातिर बदमाश चितरंजन कुमार को पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है.

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सीतामढ़ी. एसपी अमित रंजन के निर्देश पर चल रहे रोको टोको अभियान के तहत शनिवार की शाम भुतही थानाध्यक्ष चंद्रगुप्त कुमार ने शातिर बदमाश चितरंजन कुमार को पिस्तौल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. चितरंजन के पास से एक पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है.

–पुलिस वाहन को देखकर भाग रहे बदमाश को खदेड़ कर पकड़ा

एएसपी आशीष आनंद ने बताया कि 25 अक्टुबर को भुतही थानाध्यक्ष चन्द्रगुप्त कुमार छठ पूजा व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गश्ती कर रहे थे. इस क्रम में करीब 3.20 बजे संध्या उन्हें सूचना मिली कि लखनदेई सुलिस गेट के समीप एक व्यक्ति हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के साथ है. सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष ने गृहरक्षक रामवीर मुखिया व सुनील कुमार साह के साथ सुलिस गेट के पास करीब 4.45 बजे पहुंचे. पुलिस वाहन को देखते ही एक व्यक्ति भागने लगा. जिसे थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया. पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम चितरंजन कुमार उम्र करीब 24 वर्ष, पिता लालबाबू साह, साकिन भूतही वार्ड नं0-07 बताया. साथ के पुलिस बल को साक्षी बनाते हुए पकड़ाये व्यक्ति की विधिवत तलाशी लेने पर पैंट के कमर में बायें तरफ एक देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया. जिस संबंध में भूतही थाना कांड सं0-146/25, धारा-25 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया.

–23 अक्टुबर को दो बच्चे को लगी थी गोली

एएसपी श्री आनंद ने बताया कि गत 23 अक्टुबर 2025 को भुतही थाना में शीला देवी पति सुरेन्द्र मुखिया के फर्दबयान के आधार प्राथमिकी दर्ज कर सुनील चौधरी, पिता स्व. नागेन्द्र चौधरी व चितंरजन कुमार पिता लालबाबू साह को अभियुक्त बनाया गया था. दोनों पर शीला देवी के पांच वर्षीय पुत्र व उसके दोस्त को गोली मारकर जख्मी कर देने के आरोप लगाया गया था. उक्त घटना में दो बच्चें को गोली लगी थी. चितरंजन पर भूतही थाना में कांड संख्या-144/25 दिनांक-23.10.25 धारा-126 (2)/329 (4)/109/351 (3)/3 (5) भा०न्या०सं० एवं 27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

VINAY PANDEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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