10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

शिक्षा का अधिकार: कमजोर वर्ग व अलाभकारी समूह के बच्चों का होगा प्राइवेट स्कूलों में नामांकन

प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है.

डुमरा. प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग श्रेणी के बच्चों का शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. पहले चरण में 31 दिसंबर तक जिले के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से इंटेक कैपिसिटी व स्कूल बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट किया जायेगा, फिर 2 से 31 जनवरी तक छात्रों का पंजीकरण किया जायेगा. 3 जनवरी से 2 फरवरी तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन होगा, फिर 6 फरवरी तक सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जायेगा. इन सभी प्रक्रिया को पूरी होने के बाद 7 से 21 फरवरी तक 25 फीसदी चयनित छात्रों को स्कूल में ऑनलाइन नामांकन किया जायेगा.

–ज्ञानदीप पोर्टल से होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग

बताया गया है आरटीई के तहत नामांकन की सभी प्रक्रिया का ऑनलाइन मॉनिटरिंग ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा. इसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने सभी प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को पत्र भेजकर नामांकन से संबंधित कार्रवाई ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया है.

–नामांकन के लिए महत्वपूर्ण कागजात

• जन्म प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र

• आय प्रमाण पत्र

• निवास प्रमाण पत्र

• माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड

• माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर

• बच्चे का अधतन रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो

–नामांकन के लिए क्या है पात्रता

शिक्षा विभाग के अनुसार आरटीई के तहत नामांकन के लिए अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग की पात्रता निर्धारित कर दिया गया है. अलाभकारी समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समूह के वैसे बच्चे को इसका लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक हो. वहीं कमजोर वर्ग के तहत सभी जातियां व समुदाय के वैसे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो. वहीं आयु सीमा को लेकर स्पष्ट किया गया है कि जिनकी आयु 1 अप्रैल 2026 तक 6 वर्ष से अधिक हो या 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच जन्म लिए बच्चे ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे.

–प्राइवेट स्कूलों को मिली जिम्मेवारी

▪︎ स्कूल बेसिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना

▪︎ आवंटित छात्रों का नामांकन व पोर्टल पर अपलोड

▪︎ आवंटित छात्रों के नामांकन से नहीं करना है इंकार

▪︎ आवंटित बच्चों का हर-हाल में नामांकन करना

▪︎ सीट रहने पर उसे पोर्टल पर अपडेट करना

▪︎ नामांकित बच्चों के साथ भेद-भाव नहीं करना

–क्या कहते है अधिकारी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से अलाभकारी समूह व कमजोर वर्ग के बच्चों का पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन किया जाना है. इसके लिए सभी प्रस्वीकृति प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को गाइडलाइन व समय-सारणी उपलब्ध करा दी गयी है.

प्रियदर्शी सौरभ, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel