मिलावटी सामग्री बेचने पर एक साल की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Jun 2017 9:36 AM (IST)
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डुमरा कोर्ट : मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सीतामढ़ी सदर विक्रम कुमार ने रून्नीसैदपुर थाना के थुम्मा निवासी मिठाई दुकानदार गोपाल साह को एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही दो हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर सजा की […]
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डुमरा कोर्ट : मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सीतामढ़ी सदर विक्रम कुमार ने रून्नीसैदपुर थाना के थुम्मा निवासी मिठाई दुकानदार गोपाल साह को एक साल की सजा सुनायी है. साथ ही दो हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर सजा की अवधि एक साल बढ़ जाएगी. न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत उक्त सजा सुनायी है. मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंजनी कुमार व बचाव पक्ष से अधिवक्ता हरेंद्र कुमार ने बहस की.
बताते चले की खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाये गए अभियान के तहत वर्ष 2009 में तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वीरेंद्र कुमार ने गोपाल साह के मिठाई दुकान से जलेबी खरीद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था. जांच में मिलावट का मामला सामने आने के बाद खाद्य निरीक्षक श्री कुमार द्वारा गोपाल साह के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें एसडीजेएम सीतामढ़ी सदर विक्रम कुमार ने फैसला सुनाया है.
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