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जानलेवा हमला मामले में 10 वर्ष का कारावास

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने जानलेवा हमला मामले में शनिवार को पुपरी थाना के अमनपुर गांव निवासी राम ईश्वर साह को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मालूम […]

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने जानलेवा हमला मामले में शनिवार को पुपरी थाना के अमनपुर गांव निवासी राम ईश्वर साह को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मालूम हो कि न्यायाधीश ने 22 सितंबर को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राम ईश्वर साह को दोषी करार दिया था. वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपित राम पुकार साह, लाल देव साह, सीमा देवी एवं गीता देवी को रिहा कर दिया था. इस संबंध में गांव के हीं रामदेव साह ने 14 सितंबर 2009 को पुपरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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