पूर्व केंद्रीय मंत्री पर प्राथमिकी का आदेश

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पूर्व केंद्रीय मंत्री पर प्राथमिकी का आदेश डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम बिहारी ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नगर थानाध्यक्ष को दिया है. मालूम हो कि मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला गांव निवासी […]

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पूर्व केंद्रीय मंत्री पर प्राथमिकी का आदेश डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राम बिहारी ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री व राजद के वरिष्ठ नेता डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश नगर थानाध्यक्ष को दिया है. मालूम हो कि मेजरगंज थाना क्षेत्र के डुमरी कला गांव निवासी अधिवक्ता ठाकुर चंदन कुमार सिंह ने 10 अक्तूबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मुकदमा दायर कर डॉ सिंह के विरुद्ध हिंदू धर्म की भावना को ठोस पहुंचाने वाले बयान की बाबत आरोप लगाया था. मुकदमे में कहा गया है कि नौ अक्तूबर को डॉ सिंह ने मुजफ्फरपुर में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान कहा था कि ऋषि-मुनि भी बीफ खाते थे. पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान की निंदा करते हुए सूचक श्री सिंह ने कहा है कि डॉ सिंह द्वारा इस प्रकार का बयान देना ऋषि-मुनियों का घोर अपमान है. इससे उनके साथ तमाम हिंदू भावना को ठेस पहुंचा है.

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