हत्या में पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास

Updated at : 16 Feb 2020 1:14 AM (IST)
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हत्या में पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास

एडीजे नवम ज्योति कुमारी ने सुनाया फैसला एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया बाजपट्टी थाना के रतवारा का रहनेवाला है सजायाफ्ता विकास डुमरा कोर्ट : एडीजे नवम ज्योति कुमारी ने शनिवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दहेज में बाइक व सोने के चेन की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की […]

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एडीजे नवम ज्योति कुमारी ने सुनाया फैसला

एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया
बाजपट्टी थाना के रतवारा का रहनेवाला है सजायाफ्ता विकास
डुमरा कोर्ट : एडीजे नवम ज्योति कुमारी ने शनिवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दहेज में बाइक व सोने के चेन की मांग पूरी नहीं करने पर विवाहिता की हत्या मामले में आरोपित पति बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रतवारा गांव निवासी विकास मिश्रा को सात वर्ष की सश्रम कारावास व एक लाख पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि में से 25-25 हजार रुपया मृतका के दोनों पुत्रों को दिया जायेगा. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर प्रसाद ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार मिश्रा ने बहस की. मालूम हो कि नगर थाना क्षेत्र के भासर गांव निवासी उमेश पाठक ने आठ अप्रैल 2018 को अपनी विवाहिता पुत्री ज्योति देवी की हत्या की बाबत बाजपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में कहा था कि घटना से पांच वर्ष पूर्व उसने अपनी पुत्री ज्योति की शादी हिंदू रीति रिवाज से की थी. दहेज में बाइक व सोने की चेन को लेकर ज्योति को पति व ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था. बाद में दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर गले में साड़ी का फंदा डालकर ज्योति की हत्या कर दी.
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