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जानलेवा हमले में मुखिया को जेल

Updated at : 21 Jan 2020 11:58 PM (IST)
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जानलेवा हमले में मुखिया को जेल

डुमरा (सीतामढ़ी) : गोली मारकर जख्मी करने के एक मामले में आरोपित अथरी मुखिया रमेश कुमार ने मंगलवार को एसीजेएम-5 के न्यायालय में सरेंडर कर दिया. बाद में उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मुखिया ने अग्रिम जमानत के लिए पहले स्थानीय व्यवहार न्यायालय और बाद में हाइकोर्ट में आवेदन किया था. दोनों […]

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डुमरा (सीतामढ़ी) : गोली मारकर जख्मी करने के एक मामले में आरोपित अथरी मुखिया रमेश कुमार ने मंगलवार को एसीजेएम-5 के न्यायालय में सरेंडर कर दिया. बाद में उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. मुखिया ने अग्रिम जमानत के लिए पहले स्थानीय व्यवहार न्यायालय और बाद में हाइकोर्ट में आवेदन किया था.

दोनों कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गयी. उसके बाद बचाव का कोई रास्ता न देख मुखिया ने कोर्ट में सरेंडर किया. गौरतलब है कि 25 मई 2017 को रून्नीसैद्पुर थाना क्षेत्र के अथरी गांव में अशोक राउत को गोली मार जख्मी कर दिया गया था. पुलिस ने जख्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें मुखिया रमेश कुमार व राहुल राज आरोपित किये गये थे.

सदर डीएसपी ने अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट में आरोपितों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. 22 अगस्त 2019 को आदेश जारी हुआ था. आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण मुखिया फरार चल रहे थे. व्यवहार न्यायालय व पटना हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने पर विवश होकर आरोपित मुखिया ने कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से एसीजेएम-5 ज्योति प्रकाश ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

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