डुमरा कोर्ट : एक ही रात दो महिला की तकिया से मुंह दबाकर हत्या किये जाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने गुरुवार को बेलसंड थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी गनौर राय के पुत्र अमरेश राय को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले में 22 अक्तूबर 2019 को दोषी करार दिया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार झा ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार गुप्ता ने बहस की.
क्या है पूरा मामला : बेलसंड थाना क्षेत्र के मधकौल गांव निवासी सुशील भंडारी ने 20 सितंबर 2017 को थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें अमरेश को आरोपित करते हुए कहा था कि 19 सितंबर की रात्रि जब उसका परिवार खाना खाकर सो रहा था.
उक्त व्यक्ति घर में घुस गया. कमरे से आ रही आवाज पर पत्नी संगीता देवी को देखने के लिए कहा. इसी क्रम में पत्नी व उसके भाई ने भाभो के कमरे में देखा कि भाभो पूजा देवी के मुंह पर तकिया रखा है तथा वह छटपटा रही है.
इसी क्रम में उक्त व्यक्ति फट्ठा से मारकर जख्मी कर दिया और भाग निकला. चोर-चोर के हल्ला करने पर पिता के उपर भी हमला कर दिया. इसी बीच भागने के क्रम में ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया.
पुलिस ने भी पहुंचकर देखा तो पूजा देवी के कमरे का ट्रंक खुला हुआ था. तभी पड़ोस से खबर आयी कि दर्शन दास की पत्नी मरछिया देवी की भी तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी गयी है. चोरी की नीयत से घुसे उक्त व्यक्ति ने पूजा को भी कुछ सुंघाकर व तकिया से दाब कर हत्या कर दी.