नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मिंटू दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Jan 2018 5:41 AM (IST)
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डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक द्वितीय आरपी ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद वर्ष 2013 में रून्नीसैदपुर थाना के एक गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में आरोपित तिलक ताजपुर गांव निवासी विद्यानंद सिंह उर्फ छोटन सिंह के पुत्र प्रशांत रंजन उर्फ मिंटू को दोषी करार दिया है. भादवि […]
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डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक द्वितीय आरपी ठाकुर ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद वर्ष 2013 में रून्नीसैदपुर थाना के एक गांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में आरोपित तिलक ताजपुर गांव निवासी विद्यानंद सिंह उर्फ छोटन सिंह के पुत्र प्रशांत रंजन उर्फ मिंटू को दोषी करार दिया है.
भादवि की धारा 376, 341, 323, 504 व 506 में प्रशांत को दोषी पाया गया है. सजा के बिंदु पर फैसले के लिए 31 जनवरी की तिथि मुकर्रर की गयी है. सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार झा व अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार मिश्रा ने बहस की. मालूम हो कि थाना क्षेत्र के एक गांव की एक 14 वर्षीय नाबालिग ने अपने साथ हुए गैंग रेप को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में प्रशांत रंजन उर्फ मिंटू एवं मनोज सिंह के पुत्र प्रशांत कुमार उर्फ संपत के आरोपित किया था. प्राथमिकी में कहा था कि 12 अप्रैल 2013 की दोपहर तीन बजे वह अपने घर से कॉपी खरीदने के लिए गांव के रामबाबू ओझा की दुकान के लिए निकली थी.
जैसे ही वह रास्ते में मिंटू के जेनेरेटर के दुकान के पास पहुंची. वैसे ही दोनों ने उसे पकड़ लिया और जेनेरेटर वाले रूम में ले गया और बंधक बनाकर रेप किया. पीड़िता से मारपीट भी की. प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर लिया. इसमें प्रशांत कुमार पर किशोर न्यायालय में मुकदमा चला.
फास्ट ट्रैक द्वितीय कोर्ट का फैसला
सजा पर फैसले के लिए 31 जनवरी की तिथि मुकर्रर
तिलकताजपुर गांव रहनेवाला
है दोषी प्रशांत रंजन उर्फ मिंटू
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