शेखपुरा : जिला प्रशासन अब बकायेदार राइस मिल मालिक की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में जुट गया है. जिलाधिकारी ने इस मामले में सभी संबंधित अंचलाधिकारी को बकायेदार राइस मिल मालिकों की चल व अचल संपत्ति के आकलन का निर्देश दिया था. संपत्ति के आकलन के बाद इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जायेगी.
इसके पूर्व इन राइस मिल मालिकों की याचिका पर पटना उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है. सरकारी दर पर किसानों से लिये गये धान को राइस मिल में चावल तैयार करने के लिए भेजा जाता है और राइस मिल अनुबंध के आधार पर चावल तैयार कर राज्य खाद्य निगम को वापस कर देती है, परंतु पिछले वित्तीय वर्ष में 13 राइस मिलों ने बड़ी मात्रा में चावल नहीं लौटाया था. इस संबंध में विवेक राइस मिल पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि कई राइस मिलों पर बकाया राशि दो करोड़ के आसपास की है. पटना उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद यह नया आदेश जारी किया गया है. उधर, इस चावल मद में गबन की गयी इस बड़ी राशि को लेकर पुलिस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. इस मामले में पुलिस राइस मिल मालिकों के अलावा इस प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रशासनिक अधिकारी के ईद-गिर्द भी डोर कसने में लग गयी है. राज्य पुलिस मुख्यालय इस मामले की प्रगति की समीक्षा प्रति सप्ताह कर रहा है.