नगर क्षेत्र को ओडीएफ बनाने का आदेश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Oct 2017 3:35 AM
बरबीघा : मंगलवार की देर शाम नगर पर्षद कार्यालय पहुंच कर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह एवं उपविकास आयुक्त निरंजन कुमार झा ने कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा एवं नगर परिषद् अध्यक्ष रौशन कुमार को पूरे नगर क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है. नगर परिषद् अध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया […]
बरबीघा : मंगलवार की देर शाम नगर पर्षद कार्यालय पहुंच कर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह एवं उपविकास आयुक्त निरंजन कुमार झा ने कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार सिन्हा एवं नगर परिषद् अध्यक्ष रौशन कुमार को पूरे नगर क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है. नगर परिषद् अध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि राज्य स्तर के इस महत्वाकांक्षी अभियान को पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण बैठक बुला कर धरातल पर उतारने के लिए नगर परिषद् के द्वारा प्रयास जारी था.
किये गये कार्यों की समीक्षा के उपरांत जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के द्वारा परिषद् के सभी 26 वार्डों की साफ-सफाई एवं खुले में शौच से मुक्ति के लिए सफाई कर्मियों के साथ-साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं एवं अन्य लोगों की प्रतिनियुक्ति कर कार्यक्रम समन्वयक की देखरेख में अभियान को धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया. रौशन कुमार ने कहा कि किस महत्वपूर्ण योजना को कार्यरूप देने के लिए जनता से सहयोग लेने की भी अपील की गयी.
उपस्थित पत्रकारों से रौशन कुमार ने मीडिया जगत से भी पर्याप्त सहयोग का आह्वान करते हुए क्षेत्र को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में योगदान देने का अनुरोध किया गया. शेखपुरा. जिले के मुख्यमार्ग पर पड़ने वाले गांव व शहर में खुले में शौच से मुक्ति का अभियान चलेगा. इस अभियान में 40 की संख्या में एक दल में अधिकारी व कर्मचारी रहेंगे. जिले के 25 ग्राम पंचायत और नगर क्षेत्र शेखपुरा तथा बरबीघा को इस काम के लिए चिह्नित किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा इस कार्य की सफलता के लिए मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में जिलाधिकारी दिनेश कुमार, एसपी राजेंद्र कमार भील,
डीडीसी निरंजन कुमार झा, एसडीओ राकेश कुमार सहित सभी अधिकारी, मुखिया व नगर क्षेत्र के वार्ड पार्षद व पुलिस अधिकारी मौजूद थे. इस कार्यशाला में जिला को ओडीएफ करने के बारे में विस्तार से बताया गया. लोगों को शौचालय बनाने, शौचालय का प्रयोग करने, सरकारी मदद के साथ-साथ लोगों को खुले में शौच जाने से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देने के अलावा उन्हें दंडित करने के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया.
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