शिवहर : जिला के नगर पंचायत शिवहर के वार्ड 1 से वार्ड 15 तक वार्ड के पार्षदों का चुनाव 21 मई 2017 को किया जाना है. इस बाबत बुधवार को मोहम्मद आफाक अहमद निर्वाची पदाधिकारी नगर पंचायत सह अनुमंडल पदाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है. एसडीओ के हवाले से बताया गया है कि अनुमंडल कार्यालय शिवहर में सहायक निर्वाची पदाधिकारी से भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा वार्ड 1 से 5 तक बीडीओ सह
सहायक निर्वाची पदाधिकारी चंद्र भूषण कुमार वार्ड 6 से 10 तक बीडीओ पुरनहिया सह निर्वाची पदाधिकारी मो रईसुद्दीन वार्ड 11 से वार्ड 15 तक अनुमंडल कार्यालय शिवहर में नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त करेंगे.नाम निर्देशन का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से 19 अप्रैल 2017 से 27 अप्रैल 2017 तक 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है.नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 28 अप्रैल 2017 से 29 अप्रैल 2017 को अनुमंडल कार्यालय शिवहर में पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रारंभ
होगी.नामांकन वापस लेने की सूचना दो मई 2017 को अपराह्न 3:00 बजे के पूर्व तक अनुमंडल कार्यालय शिवहर पर दाखिल किया जा सकता है
निकाय चुनाव : हमारी आचार संहिता
बिहार में नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं. हम अपने अखबार में निष्पक्षता और पारदर्शिता कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. प्रभात खबर का यह प्रयास रहता है कि हर पार्टी, हर प्रत्याशी के लिए किये गये कवरेज में न्याय हो. इस चुनाव में भी प्रभात खबर ने अपनी निष्पक्षता बनाये रखने के लिए कुछ कदम उठाये हैं. प्रभात खबर ने एक सेल का गठन किया है. अगर किसी प्रत्याशी को लगता है कि उसके साथ खबरों के प्रकाशन में न्याय नहीं हो रहा है,
तो वह अपनी बात रख सकता है. इसके अलावा प्रभात खबर अपने संवाददाताओं और चुनाव डेस्क के लिए दिशा-निर्देश जारी कर रहा है. इसे यहां प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे. पढ़िये चुनाव के कवरेज के लिए संवाददाताओं को जारी किये गये निर्देश :-
संवाददाताओं को जारी किये गये निर्देश
चुनाव में सभी संवाददाता या प्रतिनिधि किसी प्रत्याशी के पक्ष-विपक्ष में नहीं, बल्कि तथ्यात्मक तरीके से रिपोर्टिंग और विश्लेषण सुनिश्चित करें.
हमारे लिए सभी प्रत्याशी महत्वपूर्ण हैं. किसी प्रत्याशी के हारने या जीतने की आधारहीन बात के बजाय पूरी सावधानी से निष्पक्षता की गारंटी सुनिश्चित करें, ताकि पाठकों के बीच हमारी विश्वसनीयता कायम रहे.
अनावश्यक बढ़ा-चढ़ा कर या चरित्र हनन की चीजों से परहेज करें. झूठी, तथ्यहीन व अफवाह फैलानेवाली खबरें किसी भी हाल में न भेजें. चुनाव के दौरान ऐसी चीजें संवेदनशील होती है. कवरेज के दौरान आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति में संबंधित व्यक्ति का पक्ष प्रमुखता से अवश्य लें.
जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उनकी वजह बताते हुए रिपोर्ट दें. साथ ही जो लोग बोगस मतदान के कारण या धांधली के कारण पहले कभी वोट नहीं डाल पाये, उनके अनुभव भी भेजें.
आप अपने क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों, मतदाताओं के बीच चुनाव के संबंध में उनके विचारों, मुद्दों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से उनकी उम्मीदों वगैरह पर सामग्री संग्रह कर भेजें.
स्थानीय समस्याओं, उभर रही विकास की मांगों और जन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस करें. जन सरोकार के विषयों से ही हम जन पक्षधर पत्रकारिता की बुनियाद को मजबूत करेंगे.
चुनाव कवरेज के स्पष्ट निर्देश
हम व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप या निराधार आरोपों की प्रेस विज्ञप्ति पहले भी नहीं छापते थे और आगे भी नहीं छापेंगे. हर जेनुइन प्रेस विज्ञप्ति के साथ चुनाव में पहले जिस तरह का ट्रीटमेंट करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे. प्रेस विज्ञप्ति के लिए कहीं कोई शुल्क की बात करता है, तो वह अपराध है.
प्रमुख प्रत्याशियों का इंटरव्यू छापना लोकतंत्र में मीडिया का फर्ज है, ताकि उनके विचारों को जनता जाने और उनके अनुरूप वोट दें. यह संपादकीय काम है. यह विज्ञापन नहीं है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है.
चुनाव में किसी को जीताना-हराना अखबारों का धर्म नहीं है, न विश्लेषणकर्ता का. चुनाव में चल रही प्रवृत्तियों का संकेत करना, उनका विश्लेषण करना, यह पत्रकार का पवित्र संपादकीय फर्ज है. वह अपने विवेक के अनुसार काम करता है. विश्लेषण विज्ञापन नहीं है कि इस पर कोई मोल-भाव होता है. किस मुद्दे पर विश्लेषण जरूरी है, यह भी तय करना अखबारों का अधिकार है.
पत्रकार चुनावी दौरे में महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के साथ जाते हैं. वे ऑब्जर्वर की तरह चीजों को देखते हैं. अपनी रिपोर्ट लिखते हैं. यह भी विज्ञापन नहीं है और न ही विज्ञापन की दृष्टि से इसका मोल-भाव होता है.
प्रभात खबर चुनाव प्रचार की तसवीरें पूर्ववत छापेगा, क्योंकि यह न्यूज का हिस्सा है और खबरें बिका नहीं करतीं.