Navratri 2025: पूर्वी चंपारण के शिवहर जिले में शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जानकारी के मुताबिक पंडाल निर्माण के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार, पंडाल की न्यूनतम ऊंचाई 3 मीटर होनी चाहिए. सिंथेटिक कपड़े या रस्सी के बजाय सूती कपड़े का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. पंडाल से बाहर निकलने वाले गेट की चौड़ाई 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए दो निकास द्वार होने चाहिए.
हैलोजन लाइट का इस्तेमाल वर्जित
इसके अलावा बिजली सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत बिजली की लाइन के नीचे पंडाल नहीं बनाया जा सकता और बिजली के तार खुले में नहीं होने चाहिए. बल्ब और ट्यूब लाइट पंडाल से कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए. वहीं, पंडाल के अंदर हैलोजन लाइट का इस्तेमाल वर्जित किया गया है.
धूम्रपान पर प्रतिबंध
अग्निशमन विभाग के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हवन कुंड पंडाल के बाहर ही स्थापित करना होगा. पंडाल में 75 लीटर पानी और 9 लीटर क्षमता वाला फायर एक्सटिंग्यूशर या ड्राई केमिकल पाउडर की व्यवस्था करना जरूरी होगा. इसके अलावा पंडाल के अंदर धूम्रपान को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है.
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आपातकालीन नंबर
आपातकालीन स्थिति में 101, 112, 06222-257009 या 7485805976, 748580597677 पर संपर्क करने की व्यवस्था की गई है.
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