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सड़क पर दुकान लगायी, तो खैर नहीं

मेहसौल चौक से किरण चौक तक निषेधाज्ञा लागू दशहरा, दीवाली व छठ पर्व के मद्देनजर लिया गया फैसला सड़क पर दुकान लगाने से अक्सर लगा रहता है जाम सीतामढ़ी : दशहरा, दिवाली व छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की परेशानियों के मद्देनजर सदर एसडीओ संजय कृष्ण द्वारा मेहसौल चौक से लेकर किरण चौक तक धारा-144 […]

मेहसौल चौक से किरण चौक तक निषेधाज्ञा लागू

दशहरा, दीवाली व छठ पर्व के मद्देनजर लिया गया फैसला
सड़क पर दुकान लगाने से अक्सर लगा रहता है जाम
सीतामढ़ी : दशहरा, दिवाली व छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की परेशानियों के मद्देनजर सदर एसडीओ संजय कृष्ण द्वारा मेहसौल चौक से लेकर किरण चौक तक धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है. एसडीओ श्री कृष्ण ने इस आशय का पत्र सदर डीएसपी, नगर थानाध्यक्ष, मेहसौल ओपी अध्यक्ष, डुमरा बीडीओ, सीओ, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी व डीपीआरओ को उपलब्ध कराया है. सदर एसडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि शहर स्थित मेहसौल चौक से किरण चौक तक सड़क के दोनों किनारे ठेला पर दुकान लगाने वालों के अलावा स्थानीय दुकानदारों द्वारा सड़क तक दुकान का विस्तार कर लेने से प्रतिदिन जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है.
इससे आये दिन दुकानदारों व आम जनता के बीच आपस में विवाद होता रहता है. इससे कभी भी आम जनता व दुकानदारों के बीच टकराव को लेकर विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है. इसलिए 18 सितंबर से लेकर 16 नवंबर तक मेहसौल चौक से किरण चौक तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है.
आदेश का उल्लंघन करने वाले को गंभीरता से लिया जायेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जायेगी़
इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि दुकानों के सामने दुकानदार बोर्ड आदि नहीं रखेंगे़ दुकानों के आगे बोर्ड आदि रखने से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है़ दुकानों के आगे बोर्ड आदि रखने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है़
सदर एसडीओ ने यह दिया है आदेश
1-सड़क के दोनों किनारे कोई दुकान या ठेला नहीं लगाया जाएगा.
2-सड़क के दोनों किनारे स्थित दुकानों के दुकानदार सड़क पर अपने दुकान का सामान या बोर्ड आदि नहीं रखेंगे, जिससे कि आवागमन बाधित हो और जाम की समस्या उत्पन्न हो.
3-आदेश के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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