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घरेलू हिंसा को लेकर दो के विरुद्ध प्रतिवेदन

Updated at : 05 Jul 2019 1:42 AM (IST)
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घरेलू हिंसा को लेकर दो के विरुद्ध प्रतिवेदन

पीड़िता को 60 दिनों के अंदर नहींमिला है अभी तक न्याय पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी शादी करने वाले पति को दिया गया नोटिस शिवहर : महिला हेल्पलाइन ने दो के विरुद्ध न्यायालय में घरेलू घटना प्रतिवेदन भेजा है. जिस में परिवाद दायर करते हुए महिला को अधिकार देने की बात कही गयी है. […]

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पीड़िता को 60 दिनों के अंदर नहींमिला है अभी तक न्याय

पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी शादी करने वाले पति को दिया गया नोटिस

शिवहर : महिला हेल्पलाइन ने दो के विरुद्ध न्यायालय में घरेलू घटना प्रतिवेदन भेजा है. जिस में परिवाद दायर करते हुए महिला को अधिकार देने की बात कही गयी है.

इधर पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी शादी करने वाले तरियानी के मोरहल्ला निवासी उदय साह को भी महिला हेल्पलाइन ने नोटिस भेजा है. महिला हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक रानी कुमारी एवं महिला परामर्शी आशा कुमारी ने बताया कि पुरनहिया प्रखंड के बसंत जगजीवन निवासी भागीरथ साह की पुत्री खुशबू कुमारी ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराया.

जिसमें कहा गया है कि उनकी शादी जून 2018 में तरियानी के मोरहल्ला गांव निवासी उदय साह से हुई. उसके बाद उनके पिता से दहेज में बाइक की मांग की जाती रही. बाइक नहीं देने के कारण शादी के तीन माह बाद पति ने उन्हें पिता के घर भेजवा दिया. करीब एक साल से वह पिता के घर रह रही थी.्र

इसी बीच 27 जून 2019 को उनके पति ने दूसरी शादी कर ली. इस बाबत उन्होंने न्याय की गुहार लगायी है. जिसके आलोक में महिला हेल्पलाइन में उनके पति उदय साह को नोटिस भेजा है.

इधर तरियानी प्रखंड के अठकोनी निवासी हंस लाल पंजियार की पत्नी सुनीता देवी ने महिला हेल्पलाइन में न्याय की गुहार लगायी. कहा कि उसके पति उसके साथ मारपीट करते हैं. इस बाबत सुलह समझौते की सारी प्रक्रिया विफल रही. ऐसे में महिला हेल्पलाइन ने सीजेएम के न्यायालय में घरेलू घटना प्रतिवेदन देकर महिला को न्याय देने की मांग की है. हालांकि उसका पति उसको रखने के लिए तैयार है, लेकिन मारपीट नहीं करेगा इसके लिए कोई बाउंड बनाने को तैयार नहीं.

यह मामला अभी तक न्यायालय में लंबित है, जबकि 60 दिनों के अंदर इसका फैसला आ जाना चाहिए. इधर रामपुर खास निवासी मोहम्मद शमशाद की पत्नी असमीना खातून ने महिला हेल्पलाइन में फरियाद किया था. इस मामले में समझौते की सारी प्रक्रिया विफल रही. उसके बाद महिला हेल्पलाइन द्वारा घरेलू घटना प्रतिवेदन न्यायालय में दायर किया गया. यह मामला भी फिलहाल न्यायालय में लंबित है. बताया कि काउंसेलिंग के बावजूद भी पति पत्नी के बीच में मामला का निबटारा नहीं हो सका. जिसके कारण महिला हेल्पलाइन को डीआई आर प्रतिवेदन न्यायालय में देना पड़ा.

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