सासाराम में महापौर का फैसला, वार्ड 44 की पार्षद पर होगा आपराधिक मानहानि का मुकदमा
फोटो-महापौर काजल कुमारी | Prabhat Khabar Network
सासाराम नगर निगम की महापौर काजल कुमारी ने वार्ड 44 की पार्षद केला देवी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करने और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है।
Rohtas News : सासाराम नगर निगम की महापौर काजल कुमारी ने वार्ड संख्या 44 की पार्षद केला देवी के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की घोषणा की है. यह फैसला उस समय सामने आया, जब महापौर के खिलाफ दायर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2337/2025 को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद महापौर ने विज्ञप्ति जारी कर पार्षद के आरोपों को निराधार बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कही.
हाई कोर्ट में खारिज हुई याचिका
महापौर काजल कुमारी ने कहा कि वार्ड पार्षद केला देवी ने उन पर नगर निगम को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, पद और अधिकारों के दुरुपयोग, उनके पति द्वारा पार्षदों की बैठक की अध्यक्षता करने, वार्डों में मनमाने तरीके से राशि आवंटित करने तथा वार्ड 44 की योजनाओं को रद्द करने जैसे कई आरोप लगाए थे. इन्हीं आरोपों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया.
नगर निगम की छवि धूमिल करने का आरोप
महापौर ने आरोप लगाया कि पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों से न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि प्रभावित हुई, बल्कि नगर निगम की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां निगम के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की मंशा से की गईं.
विभागीय कार्रवाई की होगी अनुशंसा
महापौर ने कहा कि वार्ड पार्षद केला देवी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी. साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी जल्द दर्ज कराया जाएगा.
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